नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव हार कर, राज्यसभा का चुनाव लड़ने वालों को रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा, अदालतें कानून नहीं बनाती हैं और न ही उनमें संशोधन करती हैं.न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने याचिकाकर्ता के मूल प्रश्न पर भी सवाल खडा किया. याचिकाकर्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों को उपरी सदन के लिए नामित नहीं किया जाना चाहिए.
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