Nuh Violence: नूंह में हिंसा के बाद पूरे इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बल अभी भी तैनात है. कर्फ्यू भी जारी है. इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर ब्रज मंडल यात्रा निकाली जाएगी. दरअसल, आज यानी रविवार को हरियाणा के पलवल जिले के पोंडरी गांव में हिंदू संगठनों की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में एक बार फिर से यात्रा निकालने का ऐलान किया गया है. ब्रज मंडल यात्रा को 28 अगस्त को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है. गौरतलब है कि इससे पहले 31 जुलाई को इलाके में यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी. दो समुदायों के बीच भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी, सैकड़ों वाहनों को फूंक दिया गया था. हालात पर काबू करने के लिए प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा था, साथ ही इंटरनेट सेवा भी बाधित कर दी गई थी.
कहां से शुरू होगी यात्रा
पोंडरी गांव में आयोजित सर्व जातीय महापंचायत में पलवल, गुरुग्राम और आसपास के अन्य स्थानों के लोग शामिल हुए. महापंचायत में फैसला किया गया कि यात्रा फिर से नूंह के नल्हड़ से शुरू होगी. इसके बाद यह फिरोजपुर झिरका के झिर और श्रृंगार मंदिरों से होकर गुजरेगी. गुरुग्राम के विहिप नेता देवेंद्र सिंह ने महापंचायत में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी और कहा कि नूंह में केंद्रीय बलों की चार बटालियन को स्थायी रूप से तैनात किया जाना चाहिए. गौरतलब है कि महापंचायत को पहले नूंह के किरा गांव में आयोजित करने की योजना थी, लेकिन कानून व्यवस्था की मौजूदा हालात को देखते हुए इसकी अनुमति नहीं दी गई. वहीं पलवल के पुलिस उपाधीक्षक संदीप मोर ने कहा कि पलवल में कार्यक्रम की अनुमति दे दी गई.
कई संगठनों ने लिया हिस्सा
यह महापंचायत सर्व हिंदू समाज के बैनर तले आयोजित की गई. सम्मेलन में विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों ने हिस्सा लिया. पुलिस ने कहा था कि महापंचायत के लिए सीमित संख्या में लोगों के एकत्र होने की अनुमति दी गई थी और इस दौरान यदि कोई किसी भी प्रकार का नफरत भरा भाषण देता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
दो दिन कर्फ्यू में रहेगी पूरे दिन की ढील
इधर, हरियाणा के नूंह जिले में 14 और 15 अगस्त को कर्फ्यू में ढील दी जाएगी. यह ढील पूरे दिन रहेगी. सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ढील रहेगी. इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं. गौरतलब है कि 31 जुलाई को भड़की हिंसा में आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी. धार्मिक यात्रा के दौरान पथराव किया गया था. हिंसा में 6 लोगों की मौत भी हुई थी. गौरतलब है कि इससे पहले भी कर्फ्यू में तीन से चार घंटे की ढील दी जा रही है. स्वतंत्रता दिवस होने के कारण 14 और 15 अगस्त को पूरे दिन की ढील दी जा रही है. इसके बाद प्रशासन की ओर से आगे का फैसला किया जाएगा.
Haryana | Curfew to be relaxed from 6am to 8pm on 14th and 15th August in Nuh district pic.twitter.com/7Unlffro7k
— ANI (@ANI) August 13, 2023
जमीयत ने की खाप पंचायतों और सिखों की सराहना
इससे पहले प्रमुख मुस्लिम निकाय जमीयत उलेमा ए हिंद ने उन खाप पंचायतों, सामाजिक संगठनों, सिखों और अन्य लोगों की भूमिका की सराहना की है, जिन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में योगदान दिया है. जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा कि खाप पंचायतों ने देश को एक बार फिर शांति एवं एकता कायम रखने का रास्ता दिखाया है. उन्होंने खाप पंचायतों, सामाजिक संगठनों, सिखों और हरियाणा के अन्य लोगों के कदम का स्वागत किया, जिन्होंने 31 जुलाई को नूंह और उसके पड़ोसी इलाकों में हुई झड़पों के बाद संकट की स्थिति में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया. मदनी ने कहा कि इन्होंने न केवल मेवात के मुसलमानों के साथ पूरी एकजुटता और सहानुभूति जताई, बल्कि सांप्रदायिक ताकतों की साजिशों को भी उजागर किया.
हेट स्पीच किसी भी हाल में स्वीकार नहीं- सुप्रीम कोर्ट
इधर, सुप्रीम कोर्ट ने नूंह हिंसा को लेकर कहा है कि किसी भी हालत में हेट स्पीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने समुदायों के बीच सौहार्द और भाईचारा बरकरार रखने की जरूरत पर जोर भी दिया. उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा में हाल में हुई हिंसा पर डीजीपी की तरफ से जांच समिति बनाने जाने पर विचार किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समुदायों के बीच सद्भाव और सौहार्द होना चाहिए. सभी समुदाय जिम्मेदार हैं. नफरती भाषण की समस्या अच्छी नहीं है और कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता.
13 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित
नूंह में हिंसा के बाद 13 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित हैं. हरियाणा सरकार ने इसको लेकर कहा है कि हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवा पर रोक जारी है. हरियाणा सरकार ने हिंसा प्रभावित नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवा पर रोक यह भी कहा कि इस कदम का उद्देश्य शांति और लोक व्यवस्था को भंग करने की किसी भी कोशिश को रोकना है. बता दें, विभिन्न सोशल मीडिया मंच के माध्यम से गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए नूंह जिले के अधिकार क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और बल्क एसएमएस को निलंबित करने का आदेश दिया गया था.
कोर्ट के आदेश के बाद रोकी गई नूंह में विध्वंस अभियान
इधर हिंसा के बाद नूंह में प्रशासन की ओर से जारी अवैध निर्माण को ढहाने का अभियान को बीते दिनों कोर्ट के आदेश के बाद रोक दिया है. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने बीते शुक्रवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि सरकार ने हिंसा प्रभावित नूंह में विध्वंस अभियान चलाने से पहले पूरी प्रक्रिया का पालन किया और कहा कि यह जातीय नरसंहार का मामला नहीं है.
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को विध्वंस अभियान को रोकने का आदेश देते हुए कहा था स्पष्ट रूप से बिना किसी विध्वंस आदेश और नोटिस के कानून-व्यवस्था की समस्या का इस्तेमाल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारतों को गिराने के लिए किया जा रहा है. गौरतलब है कि इससे पहले हरियाणा सरकार ने हिंसा प्रभावित नूंह जिले में एक होटल-सह-रेस्तरां सहित उन कई अवैध संरचनाओं को ढहा दिया था जहां से झड़पों के दौरान एक धार्मिक यात्रा पर कथित तौर पर पथराव किया गया था.
Agni Prime Missile : पहली बार रेल लॉन्चर से परीक्षण, मिसाइल भेद सकती है 2,000 किलोमीटर तक के टारगेट को
Watch Video: पानी में डूबे घर, टूटी सड़कें, उत्तरकाशी में बादल फटने से मची तबाही का नया वीडियो आया सामने
Uttarkashi Cloudburst: उत्तराखंड में कुदरत का कहर, अब तक 4 की मौत, सीएम धामी ने नुकसान का लिया जायजा
Heavy Rain Warning: अगले 3 से 4 घंटों के दौरान हिमाचल में भयंकर बारिश की संभावना, IMD अलर्ट जारी