दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेज दिया है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया. 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.
ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ने 90 दिनों से ज्यादा वक्त जेल में गुजारा है. कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल निर्वाचित नेता हैं और यह उन्हें तय करना है कि क्या वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं.
शराब नीति मामला केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की साजिश: आतिशी
आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने से साबित होता है कि शराब नीति मामला उनके खिलाफ बीजेपी की साजिश है. हर कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की साजिश को उजागर किया है.
अभी जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. फिलहाल वह सीबीआई की कस्टडी में हैं. उनको जमानत ईडी केस में मिली है. ऐसे में अभी वह जेल में ही रहेंगे. दिल्ली सीएम के वकील विवेक जैन ने जानकारी दी कि सीबीआई मामले में 18 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है. मामले में फैसला आने के बाद ही पता चल सकेगा कि केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं?
Supreme Court while granting interim bail to Kejriwal in ED case observes that Arvind Kejriwal has suffered incarceration of 90 days and it’s conscious he is an elected leader.
— ANI (@ANI) July 12, 2024
क्या कहा था हाई कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था. आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने दिल्ली हाई कोर्ट के नौ अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी. हाई कोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है. जांच में उनके शामिल होने से बार-बार इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था. उनको ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
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निचली अदालत ने दी थी जमानत
एक निचली अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर मामले में अरविंद केजरीवाल को 20 जून को जमानत दी थी. इसके बाद ईडी ने अगले दिन दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. दलील दी गई थी कि केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का आदेश एकतरफा और गलत था. केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था.
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