दमकल विभाग और एमसीडी को जांच करने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में लगी आग के मामले में नोटिस जारी करते हुए दिल्ली दमकल सेवा विभाग से राष्ट्रीय राजधानी में सभी कोचिंग सेंटर के सुरक्षा प्रमाणपत्र की जांच करने और दिल्ली पुलिस से भी इस संबंध में उसका रुख बताने का आदेश दिया है. इसके साथ ही, पीठ ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को ऐसे प्रतिष्ठानों की स्वीकृत भवन योजनाओं की जांच करने का निर्देश दिया है.
पुलिस और दमकल विभाग 15 दिन में दाखिल करें जवाब
अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली दमकल सेवा के वकील को नोटिस जारी करें और दोनों आज से दो सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष अपना-अपना जवाब दाखिल करेंगे. दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है. अधिवक्ता ऋषिकेश कुमार ने भी दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व किया.
3 जुलाई को हाईकोर्ट में सूचीबद्ध होगा मामला
अदालत ने निर्देश दिया कि आगे के निर्देशों के लिए मामला तीन जुलाई को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए. आग लगने की घटना में रस्सी के सहारे इमारत से नीचे उतरने के दौरान कुछ छात्रों को मामूली चोटें आईं. अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच से संकेत मिला है कि आग पांच मंजिला इमारत में बिजली के मीटर बोर्ड से शुरू हुई थी.
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जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूद गए छात्र
पुलिस के अनुसार, दिल्ली के मुखर्जी नगर में लगी आग की घटना के वक्त ‘भंडारी हाउस’ में स्थित कोचिंग में करीब 250 छात्र क्लास ले रहे थे. आगजनी के समय खिड़कियों से धुआं उठते देख घबराए छात्रों को रस्सी के सहारे इमारत के ऊपरी तल से नीचे कूदते देखा गया. छात्रों ने परिसर से बाहर आने के लिए इमारत के दूसरी ओर मौजूद रस्सी का भी इस्तेमाल किया. इनमें से कुछ अपने बैग को नीचे फेंकते और दूसरों की मदद करते देखे गए. मुखर्जी नगर सरकारी नौकरी की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों के केंद्र के रूप में जाना जाता है.