नयी दिल्ली : लॉकडाउन में दिल्ली हरियाणा और यूपी के बीच जारी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने कहा हे कि सभी जगह पर जाने के लिए एक व्यवस्था हो और एक ही पास लगे. कोर्ट ने कहा है कि केंद्र यह सुनिश्चित करें कि सभी लोग दिल्ली एनसीआर में आसानी से आ और जा सके.
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली और एनसीआर में सभी राज्य अपना नियम लगाकर सीमा को सील कर दिया है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार एक हफ्ते के भीतर एक समिति बनाकर नियम बनाए और पूरे एनसीआर में इसका पालन हो.
सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि जल्द ही इसपर तीनों राज्य के साथ बैठक करके निदान निकाला जायेगा. वहीं हरियाणा ने कहा कि उसने सभी तरह के प्रतिबंध हटा लिए हैं.
नोएडा ने किया था पहले सील– अनलॉक 1.0 के बाद सबसे पहले नोएडा ने अपनी सीमा को सील कर दिया था. गौतमबुद्ध प्रशासन आदेश जारी कर कहा था कि अगले आदेश तक दिल्ली और नोएडा आने वाले लोगों को पास और परमिशन की जरूरत होगी. बिना पास के लोगों को इजाजत नहीं दी जायेगी. इसके बाद हरियाणा और गाजियाबाद प्रशासन ने भी सीमा को सील कर दिया था.
दिल्ली सीमा सील के बाद बढ़ा बवाल– दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा सीमा को सील करने के आदेश के बाद बवाल बढ़ता गया. सीमा से सटे सभी राज्यों ने एक साथ विरोध शुरू कर दिया. हरियाणा के सीएम ने इस मामले में केंद्र को दखल देने की मांग की थी. बता दें कि दिल्ली की सीमा सात दिनों के लिए सील की गई है
गौरतलब है कि देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा नये 9,304 मामले सामने आए हैं जबकि 260 लागों की मौत हो गयी है. इसके साथ ही गुरूवार तक देश में संक्रमितों एवं इस घातक वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर क्रमश: 2,16,919 और 6,075 हो गयी है. अमेरिका, ब्राजील, रूस, ब्रिटेन, स्पेन और इटली के बाद भारत अब कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में सातवें स्थान पर है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 1,06,737 संक्रमित मरीजों का उपचार चल रहा है और 1,04,106 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और एक मरीज देश से बाहर जा चुका है
Posted By : Avinish Kumar Mishra
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