Table of Contents
- याचिका में क्या की गई थी मांग?
- याचिकाकर्ता ने कानूनी कार्रवाई की मांग की थी
- किसानों का दिल्ली कूच स्थगित
- किसानों के विरोध प्रदर्शन पर क्या बोले कांग्रेस नेता
Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर अवरोधों को तत्काल हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया. जस्टिस सूर्यकांत और मनमोहन की पीठ ने कहा, इसी मुद्दे पर उसके समक्ष पहले से ही एक जनहित याचिका लंबित है और मामले में कुछ पहल की गई है.
याचिका में क्या की गई थी मांग?
याचिकाकर्ता गौरव लूथरा ने अपनी याचिका में कहा था कि कोर्ट केंद्र समेत पंजाब और हरियाणा सरकार को हाईवे खोलने का आदेश दे. साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों को खाली कराने का निर्देश दे. याचिकाकर्ता ने कहा, बॉर्डर बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है.
याचिकाकर्ता ने कानूनी कार्रवाई की मांग की थी
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में शंभू बॉर्डर समेत सभी बॉर्डरों को खाली कराने का निर्देश देने की मांग की थी. याचिका में कहा गया था कि बॉर्डर बंद करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. साथ ही ये नेशनल हाइवे एक्ट और BNS के तहत भी अपराध है. याचिकाकर्ता ने हाईवे जाम करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की थी.
किसानों का दिल्ली कूच स्थगित
शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हजारों किसानों ने सोमवार को दिल्ली कूच का प्लान तैयार किया था. करीब 101 किसानों का जत्था पैदल ही दिल्ली की ओर रवाना हुआ, लेकिन उन्हें रोक दिया गया. सुरक्षा बलों ने पहले किसानों को चाय, बिस्किट पूछकर लौट जाने की अपील की, फिर नहीं माते तो आंसू गैस के गोले दागे. जिसमें कुछ सुरक्षा बल घायल भी हुए. जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का इरादा छोड़ दिया.
किसानों के विरोध प्रदर्शन पर क्या बोले कांग्रेस नेता
किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा, किसान सिर्फ यही मांग रहे हैं – एमएसपी पर कानूनी गारंटी। लेकिन केंद्र का व्यवहार ठीक नहीं है, किसानों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं और उन्हें दिल्ली नहीं जाने दे रहे हैं. हमारे नेता राहुल गांधी ने भी एमएसपी पर कानूनी गारंटी का मामला उठाया है. अगर हमें मौका मिला तो हम संसद में शून्यकाल या प्रश्नकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाएंगे.”
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