Home Badi Khabar फ्लाइट से उतरकर इन नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य ! जानें अलग-अलग राज्यों की क्या है शर्तें

फ्लाइट से उतरकर इन नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य ! जानें अलग-अलग राज्यों की क्या है शर्तें

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फ्लाइट से उतरकर इन नियमों का पालन करना होगा अनिवार्य ! जानें अलग-अलग राज्यों की क्या है शर्तें

नयी दिल्ली : देश में आज से घरेलू विमान की सुविधा शुरू हो गयी है. आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के छोड़कर सभी राज्यों में लोग विमान से आवाजाही कर सकते हैं. इसी बीच कई राज्य सरकारों ने राज्य के एयरपोर्ट पर उतरने वाले लोगों के लिए निर्देश जारी किया है. इसमें एयरपोर्ट से घर पर जाने के लिए राज्यों ने कुछ नियम तय किए हैं. आइये जानतें हैं अलग-अलग राज्यों का क्या है नियम?

लक्षण वाले यात्री कोरेंटिन– महाराष्ट्र में जिन यात्रियों में स्क्रीनिंग के वक्त प्राथमिक लक्षण दिखेगा, उन यात्रियों को 14 दिनों के लिए इंस्टिट्यूशनल कोरेंटिन किया जायेगा. बाकी यात्रियों के लिए अभी कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं किया है.

झारखंड में होम कोरेंटिन- झारखंड आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग किया जायेगा. झारखंड के परिवहन आयुक्त बताया कि बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो गाइडलाइंस आयी हैं, उसके मुताबिक, रांची एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों की मेडिकल जांच की जायेगी. थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बॉडी टेंपरेचर नॉर्मल आने पर उन्हें होम कोरेंटिन किया जायेगा

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केरल में 14 दिन होम कोरंटिन- विमान से केरल की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को 14 दिनों के लिए होम कोरंटिन किया जायेगा. द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सीएम पी. विजयन ने कहा कि सभी बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए कोरंटिन में रहना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी. गौरतलब है कि केरल में अब तक कोरोनावायरस के 732 मरीज सामने आ चुके हैं. पिछले 24 घंटे में ही राज्य में कोरोना के 40 नये केस सामने आये हैं.

जम्मू-कश्मीर एयरपोर्ट पर टेस्ट- समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अनुसार बाहरी सीमाओं से प्रवेश करने वाले यात्रियों का टेस्ट किया जायेगा. जिन यात्रियों पर थोड़ा भी शक होगा, उन्हें तुरंत राज्य के कोरंटिन सेंटर भेजा दिया जायेगा. जहां उन्हें 14 दिनों के लिए रखा जायेगा.

कर्नाटक में 7 दिन का कोरंटिन – कर्नाटक ने भी अपने यहां आने वाले यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था तैयार कर ली है. द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक में बाहर से आने वाले लोगों को सात दिनों तक इंस्टिट्यूशनल कोरंटिन किया जायेगा. गाइडलाइन में कहा गया है कि पांच से सात दिनों के बीच टेस्ट किया जायेगा, जिसके बाद लोगों को घर जाने की इजाजत मिलेगी.

इसके अलावा, कई अन्य राज्यों में सिर्फ लक्षण वाले यात्रियों को कोरेंटिन करेगा.

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