Jagjit Dallewal: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार 2 जनवरी को किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल मामले पर सुनवाई करेगा. शीर्ष अदालत जगजीत सिंह दल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने के निर्देशों का कथित रूप से पालन नहीं करने के लिए पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. किसान नेता एक महीने से अधिक समय से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं.
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की शीर्ष अदालत की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी. भगवंत मान सरकार ने अवकाश पीठ को सूचित किया था कि 70 वर्षीय किसान नेता ने मेडिकल सहायता के लिए सहमति व्यक्त की है, क्योंकि केंद्र ने बातचीत करने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार द्वारा 20 दिसंबर के आदेश का पालन करने के लिए अतिरिक्त तीन दिन की मांग करने वाली याचिका पर ध्यान दिया.
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने पीठ को किसानों द्वारा केंद्र को वार्ता करने के प्रस्ताव के बारे में बताया, जिसके बाद दल्लेवाल को मेडिकल सहायता मिलेगी. पीठ ने बातचीत या कानून-व्यवस्था की स्थिति पर टिप्पणी करने से परहेज किया.
शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा “अगर कुछ ऐसा होता है, जो दोनों पक्षों और संबंधित सभी हितधारकों को स्वीकार्य हो, तो हम समान रूप से खुश होंगे. फिलहाल, हम केवल अपने आदेशों के अनुपालन को लेकर चिंतित हैं. यदि आप अधिक समय चाहते हैं, तो हम विशेष परिस्थितियों में आपको कुछ समय देने के लिए इच्छुक हैं.” इसके बाद शीर्ष अदालत ने दल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के अपने आदेश के अनुपालन के लिए मामले को 2 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई थी फटकार
28 दिसंबर को, शीर्ष अदालत ने दल्लेवाल को अस्पताल न ले जाने के लिए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई, जबकि उसे अपने 70 वर्षीय नेता को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने का विरोध करने के लिए आंदोलनकारी किसानों की मंशा पर संदेह था.
पंजाब सरकार ने कहा कि उसे प्रदर्शनकारी किसानों से भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने दल्लेवाल को घेर लिया और उन्हें अस्पताल ले जाने से रोक दिया. दल्लेवाल 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी सीमा पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं ताकि केंद्र पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी सहित किसानों की मांगों को स्वीकार करने का दबाव बनाया जा सके.
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