Maharashtra News मुंबई एनसीबी (NCB) के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) की मुश्किलें बढ़ गई है. चर्चित आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को मुंबई पुलिस के सामने हाजिर होने का समन जारी किया गया है. मुंबई के ठाणे स्थित कोपारी पुलिस स्टेशन में 23 फरवरी को उन्हें तलब किया गया है. वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को शराब लाइसेंस मामले में एनसीबी मुंबई जोन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से 28 फरवरी तक के लिए अंतरिम राहत दे दी.
बार लाइसेंस मामले में मुंबई पुलिस ने किया तलब
मुंबई पुलिस द्वारा बार लाइसेंस लेने के लिए फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के मामले में समीर वानखेड़े को समन जारी किया गया है. इस मामले में उनके खिलाफ पूर्व में एफआईआर भी दर्ज किया गया है. ठाणे के कलेक्टर ने इस मामले में हाल ही में नवी मुंबई में स्थित बार का लाइसेंस भी रद्द किया था. समीर वानखेड़े ने कलेक्टर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और प्रक्रिया पूरी करने को कहा है.
वानखेड़े को गिरफ्तारी से 28 फरवरी तक के लिए अंतरिम राहत
वहीं, मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने शराब लाइसेंस मामले में एनसीबी मुंबई जोन के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से 28 फरवरी तक के लिए अंतरिम राहत दे दी है. यह मामला वानखेड़े द्वारा बार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपने जन्म के बारे में गलत ब्योरा पेश किए जाने से संबंधित है. महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को यह नहीं बताया कि वह समीर वानखेड़े के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने जा रही है या नहीं.
वानखेड़े पर नवाब मलिक का आरोप
मुंबई पुलिस ने समीर वानखेड़े के खिलाफ उम्र छिपाकर बार लाइसेंस बनवाने के मामले में एफआईआर दर्ज की है. यह केस महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कोपारी पुलिस थाने में दर्ज की गई. इससे पहले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मालिक ने आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े के पास नवी मुंबई में एक बार है. इसके लिए उन्हें कम उम्र में लाइसेंस मिला था. मलिक ने दावा किया था कि वानखेड़े 17 साल के थे, जब उन्हें नवी मुंबई के होटल सद्गुरु में बार का लाइसेंस मिला था.
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