पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने लिया फैसला
सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों की ओर से हमला करने के बाद सुनाया था. इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे.
29 अप्रैल तक का मिला है समय
भारत सरकार ने दक्षेस वीजा धारकों को 26 अप्रैल तक भारत छोड़ने की आखिरी तारीख दी थी. मेडिकल वीजा रखने वालों को अंतिम तिथि 29 अप्रैल की दी है. जिन 12 श्रेणियों के वीजा धारकों को रविवार तक भारत छोड़ना होगा वे हैं- आगमन पर वीजा, व्यापार, फिल्म, पत्रकार, पारगमन, सम्मेलन, पर्वतारोहण, छात्र, आगंतुक, समूह पर्यटक, तीर्थयात्री और समूह तीर्थयात्री.
तीन लाख का जुर्माना
चार अप्रैल को लागू हुए आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 के मुताबिक निर्धारित समय से अधिक समय तक रुकना, वीजा शर्तों का उल्लंघन करना या प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकार प्रवेश करने पर तीन साल की जेल और तीन लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी पाकिस्तानी देश छोड़ने की निर्धारित समय सीमा से अधिक भारत में न रहे.
तय समय तक भारत छोड़ दें पाकिस्तान के नागरिक
न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की टेलीफोन पर बातचीत के बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं, वे तय समय सीमा तक भारत छोड़ दें. पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध तब और भी बिगड़ गए, जब नयी दिल्ली ने वीजा रद्द करने समेत कई कदम उठाने की घोषणा की और इस्लामाबाद ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए कई कदम उठाए. (भाषा इनपुट के साथ)
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