मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इससे पहले परमबीर सिंह के वकील ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें मुंबई पुलिस से खतरा है. यही वजह है कि वह सामने नहीं आ रहे हैं. शीर्ष कोर्ट को वकील ने बताया कि परमबीर सिंह देश में ही है. वो फरार नहीं हैं.
Param Bir Singh (former Mumbai Police Commissioner) is very much in the country and he is not absconding – his advocate tells the Supreme Court. pic.twitter.com/imxjQ0qxna
— ANI (@ANI) November 22, 2021
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था परमबीर सिंह को जब तक राहत नहीं दी नहीं दी जा सकती, जब तक वे ये नहीं बताएंगे कि वो कहां हैं.
48 घंटे में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार
सुनवाई के दौरान मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह 48 घंटे में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ़्तारी से सुरक्षा प्रदान की और जांच में शामिल होने का निर्देश दिया.
नोटिस जारी
दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण के लिए परमबीर सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, सीबीआई और राज्य के डीजीपी को नोटिस जारी किया है.
परमबीर सिंह ने लगाये थे अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप
आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. उन्होंने इस याचिका में खुद को आपराधिक मामलों में फंसाने का आरोप लगाया है. परमबीर सिंह ने दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण के अलावा उनसे जुड़े पूरे मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध किया है. न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने सिंह की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार, डीजीपी संजय पांडे और सीबीआई को नोटिस जारी किये.
पीठ ने अपने आदेश दिया, नोटिस जारी किया जाता है. छह दिसंबर को इसका जवाब देना होगा. इस बीच, याचिकाकर्ता जांच में शामिल होगा और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.
Posted By : Amitabh Kumar
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