PM Kisan Yojana: क्या पति-पत्नी दोनों कर सकते हैं सम्मान निधि के लिए आवेदन, जानिए क्या है नियम

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसान नहीं ले सकते हैं. केंद्र सरकार की यह योजना गरीब और सीमांत किसानों के लिए है. इस कारण केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं, जो किसान उन शर्तों पर खरा उतरते हैं उन्हें ही योजना का लाभ मिलता है.

By Pritish Sahay | December 8, 2023 2:06 PM
feature

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: देश के करोड़ों किसानों को साल में तीन बार केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है.  तीन किस्तों में केंद्र सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपये की रकम डालती है. किसानों के खाते में 15वीं किस्त की रकम आ चुकी है. अब किसानों को 16वीं किस्त का इंतजार है. वहीं किसान सम्मान निधि योजना को लेकर किसानों के मन में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं. इसी में से एक सवाल है कि क्या सम्मान निधि की रकम पति-पत्नी दोनों को मिल सकता है. अगर आपके मन भी यह सवाल है तो इस रिपोर्ट को एक बार जरूर पढ़ें.

दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसान नहीं ले सकते हैं. केंद्र सरकार की यह योजना गरीब और सीमांत किसानों के लिए है. इस कारण केंद्र सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं, जो किसान उन शर्तों पर खरा उतरते हैं उन्हें ही योजना का लाभ मिलता है. पति और पत्नी दोनों एक साथ योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य पीएम किसान योजना का लाभ ले सकता है. ऐसे में अगर पति पत्नी दोनों ने किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है तो एक शख्स का आवेदन खारिज हो जाएगा.

इन लोगों को भी नहीं मिलेगा सम्मान निधि योजना का लाभ
पति और पत्नी दोनों एक साथ योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. इसके अलावा भी कई किसान ऐसे हैं जो योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. इनमें वैसे किसान हैं जो आयकर भरते हैं. इसके अलावा किसान पिता और पुत्र दोनों एक साथ योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. लाभार्थी किसान की मौत के बाद उसके परिजन योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.

रजिस्ट्रेशन कराना है बेहद जरूरी
पीएम किसान सम्मान निधि योजना उन किसानों के लिए है जो योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और pmkisan.gov.in पर रजिस्टर्ड हैं. जिन किसानों ने अभी तक  किसान पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें योजना की राशि नहीं मिलेगी. अगर आप भी सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं और सम्मान निधि योजना का लाभार्थी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन
पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर लॉग इन कर लें. इसके बाद फार्मर्स कॉर्नर पर क्लिक करें और यहां यहां न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन का चुनाव कर लें.अगर आप गांव से हैं तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और अगर शहरी किसान हैं तो अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक कर दें. इसके बाद अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कर दें. इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करें और गेट ओटीपी पर क्लिक कर दें. 

ओटीपी आने के बाद इसे दर्ज कर दें और प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर दें. इसके बाद स्टेट सिलेक्ट कर लें और जिला, बैंक और आधार कार्ड के अनुसार सभी विवरण फर दें. अब आधार ऑथेंटिकेशन के लिए सबमिट बटन पर क्लिक कर दें. इसके बाद खेती से संबंधित जानकारी और दस्तावेजों को अपलोड कर दें. अब सेव बटन पर क्लिक कर कर दें. जब आपके फोन स्क्रीन पर कंफर्मेशन का मैसेज आ जाये तो समझ लें की आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है.

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version