Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर में 6 साल बाद बदलाव, राष्ट्रपति शासन समाप्त
Jammu and Kashmir: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने की घोषणा की है, जिससे प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. राजनीतिक स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
By Abhishek Pandey | October 14, 2024 12:43 AM
Jammu and Kashmir: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने की घोषणा की है, जिससे प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है. गृह मंत्रालय द्वारा रविवार देर रात जारी बयान में बताया गया कि 31 अक्टूबर 2019 को जारी आदेश अब निरस्त कर दिया जाएगा, जो जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से लागू था.इस आदेश के तहत अब प्रदेश में नए नियम लागू होंगे, जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले प्रभावी होंगे.
गौरतलब है कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था. इसके बाद से वहां राष्ट्रपति शासन लागू था, और राजनीतिक गतिविधियां सीमित थीं. अब राष्ट्रपति शासन हटने के साथ ही वहां पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं, और नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है.
मंत्रालय के इस कदम को जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक स्थिरता और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में देखा जा रहा है. आने वाले दिनों में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति के साथ प्रदेश में एक नई राजनीतिक शुरुआत की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे वहां की जनता को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा.
The order dated the 31st October, 2019 in relation to the Union territory of Jammu and Kashmir shall stand revoked immediately before the appointment of the Chief Minister under section 54 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019: MHA pic.twitter.com/nrcnwznGTa