SC ने 15 अक्तूबर तक Facebook के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया
Supreme court directs no coercive action be taken against Facebook india head Ajit Mohan till October 15 : सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली दंगा मामले में सुनवाई करते हुए फेसबुक को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसीडेंट अजीत मोहन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 15 अक्तूबर तक कंपनी के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती है. न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा और केंद्र को नोटिस भी जारी किया है.
By Prabhat Khabar Digital Desk | September 23, 2020 4:13 PM
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली दंगा मामले में सुनवाई करते हुए फेसबुक को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसीडेंट अजीत मोहन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 15 अक्तूबर तक कंपनी के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती है. न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा और केंद्र को नोटिस भी जारी किया है.
गौरतलब है कि सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक के इंडिया हेड अजीत मोहन ने दिल्ली विधानसभा द्वारा उनको भेजे गये एक नोटिस के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. अजीत मोहन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की. गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा के शांति और सद्भाव पैनल ने अजीत मोहन को नोटिस जारी किया था, लेकिन जब पैनल के सामने फेसबुक की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ तो उसे अंतिम नोटिस जारी किया गया और 23 सितंबर को पैनल के सामने उपस्थित होने को गया.
दिल्ली दंगा मामले में यह पैनल फेसबुक पर लगे आरोपों की जांच कर रही है. यह नोटिस आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की अध्यक्षता में गठित पैनल ने जारी की है. फेसबुक पर यह आरोप है कि उसने दिल्ली दंगा के दौरान नफरत फैलाने वाली सामग्री का प्रसार जानबूझकर नहीं रोका.