EPFO ने जल्द क्लेम पाने का बताया फॉर्मूला, सैकड़ों लोगों ने निकाला पैसा, आप ऐसे करें आवेदन

पिछले दस दिनों में कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (इपीएफओ) के 700 सदस्यों ने अपने खाते से पैसे की निकासी की है, जबकि पैसे की निकासी को लेकर 10 हजार से अधिक आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए. लॉकडाउन के दौरान इपीएफओ सदस्यों को इससे काफी राहत मिली है. विशेष प्रावधान के तहत लगभग एक करोड़ रुपये का पेमेंट किया जा चुका है.

By Radheshyam Kushwaha | April 11, 2020 10:21 AM
feature

पटना. पिछले दस दिनों में कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (इपीएफओ) के 700 सदस्यों ने अपने खाते से पैसे की निकासी की है, जबकि पैसे की निकासी को लेकर 10 हजार से अधिक आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए. लॉकडाउन के दौरान इपीएफओ सदस्यों को इससे काफी राहत मिली है. विशेष प्रावधान के तहत लगभग एक करोड़ रुपये का पेमेंट किया जा चुका है. सदस्‍यों की भारी मांग को देखते हुए इपीएफओ क्‍लेम की प्रोसेसिंग के लिए एक बिल्‍कुल नया सॉफ्टवेयर लेकर आया है. इपीएफ से पैसों की निकासी की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, ताकि सोशल डिस्‍टेंसिंग बनी रहे. अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, पहले ही सदस्यों के खातों में पैसा भेजना शुरू कर दिया गया है. मौजूदा सिस्‍टम उन सभी आवेदनों की प्रोसेसिंग 72 घंटे से कम समय में कर रहा है, जिनकी केवाइसी हो चुकी है.

क्लेम की प्रोसेसिंग जल्द करने के हो रहे प्रयास

इपीएफओ के सहायक आयुक्त रजनीकांत कुमार सिन्हा ने बताया कि क्‍लेम की प्रोसेसिंग जल्‍द हो इसके लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं. हर दिन बड़ी संख्या में ऑनलाइन आवेदन आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि जिनका ऑटो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, उनका सेटलमेंट जनरल प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है. कोरोना वायरस से जंग के लिए इपीएफओ से विशेष निकासी का प्रावधान प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण योजना का हिस्‍सा है, जिसकी घोषणा सरकार ने की थी.

28 मार्च, 2020 को इपीएफ योजना में पैरा 68 एल (3) जोड़ा गया और इसे तुरंत अधिसूचित भी किया गया. इस प्रावधान के तहत तीन महीने का मूल वेतन और महंगाई भत्ता या इपीएफ खाते में जमा 75 फीसदी राशि, जो भी कम हो, की निकासी की जा सकते है. निकासी की इस रकम को वापस करने की जरूरत नहीं है. इपीएफओ सदस्य इससे कम रकम का दावा भी कर सकता है. इस पर इनकम टैक्‍स कटौती भी नहीं होगी. देश में लॉकडाउन को लेकर यह निर्णय लिया गया है. इस प्रावधान से इपीएफओ सदस्यों को काफी राहत मिलेगी.

जानें कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

01. ईपीएफओ के यूनिफाइड पोर्टल पर जाकर मेंबर इंटरफेस (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface) में लॉग​ इन करें.

02. ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर क्लेम (Form-31,19,10C & 10D) पर क्लिक करें.

03. बैंक अकाउंट नंबर वाले कॉलम में अपने बैंक खाता संख्या का अंतित चार डिजिट डालकर उसे वेरिफाई करें

04. इसके बाद ‘प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम’ पर ​क्लिक करें.

05. नीचे दिए गए विकल्पों में से PF एडवांस (Form 31) को सलेक्ट करे.

06. इसके बाद नीचे फिर परपज यानी किसी उद्देश्य से पीएफ निकाल रहे हैं, यह विकल्प आएगा, इसमें चुनें ‘आउटब्रेक ऑफ पैंडेमिक’ “Outbreak of pandemic (COVID-19)”

07. कितनी रकम निकालनी है. यह इसके लिए उपयुक्त स्थान पर लिखें, इसके बाद नीचे निर्धारित जगह पर चेक की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करें, फिर निर्धारित जगह पर अपना पता लिखें.

08. इसके बाद ‘गेट आधार ओटीपी’ पर क्लिक करें.

09. आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे निर्धारित जगह पर डालें.

10. सबमिट बटन पर क्लिक करें, आपका क्लेम सबमिट हो जाएगा.

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version