अनंत सिंह की जमानत याचिका कोर्ट से खारिज, बेल के लिए जाना होगा पटना हाईकोर्ट

Anant Singh: मोकामा में हुए गोलीकांड के बाद शनिवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें बेल देने से इंकार कर दिया.

By Prashant Tiwari | February 15, 2025 5:54 PM
an image

मोकामा गोलीकांड में सरेंडर करने के बाद बाहुलबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. पूर्व विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इंकार कर दिया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि मामला बहुत गंभीर है. इसलिए हम आपको बेल नहीं दे सकते. अब अनंत सिंह को जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा. अब अनंत सिंह को जमानत के लिए पटना हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा.

कोर्ट ने इस आधार पर बेल देने से किया इंकार

शनिवार को मोकामा गोलीकांड पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों के साथ ही सरकार के पक्ष को भी जाना. इसके बाद कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हम आपको फिलहाल जमानत नहीं दे सकते हैं. बता दें कि 22 जनवरी को मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में अनंत सिंह और सोनू-मोनू के बीच गोलीबारी हुई थी. इस दौरान दर्जनों राउंड फायरिंग हुई थी. घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

सोमवार को हाईकोर्ट का रूख कर सकते हैं अनंत सिंह

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पटना कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अनंत सिंह अब सोमवार को पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे. उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है. बता दें कि 22 जनवरी को मोकामा में हुए गोलीकांड के बाद अनंत सिंह ने 24 जनवरी को पटना कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. तभी से वह बेऊर जेल में बंद हैं. इस मामले में अनंत सिंह के अलावा उनका एक समर्थक भी जेल में है. सोनू-मोनू गिरोह का सरगना सोनू सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि मोनू अभी भी फरार है.

इसे भी पढ़ें: पटना-गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को लेकर आई बड़ी जानकारी, इस दिन से शुरू होगा परिचालन

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version