अररिया. नृत्य, संगीत, अभिनय, नाटक सहित कला की अन्य विद्याओं में निपुण कलाकारों के लिये कला संस्कृति व युवा विभाग बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना शुरू की गयी है. इसका उद्देश्य बिहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिये जीवन भर अपना योगदान देने के लिये सिद्धहस्त वयोवृद्ध आर्थिक रूप से कमजोर व उपेक्षित कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है. योजना लाभ के लिये कुछ अनिवार्य शर्त निर्धारित की गयी है. इसमें आवेदक की उम्र सीमा 50 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिये, आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिये, कला के क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव, वार्षिक आय 1.20 लाख, किसी सरकारी सेवा में नहीं होने व विभागीय पोर्टल पर उनका पंजीकरण होना योजना लाभ के अनिवार्य शर्तों में शामिल है. आवेदन विभाग निर्धारित प्रपत्र में किया जाना है. इससे संबंधित विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है. आवेदक सभी जरूरी प्रमाण पत्रों के साथ पूरी तरह भरा प्रपत्र जिला पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करना होगा.
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