विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ मास्टर ट्रेनरों को दिया गया प्रशिक्षण प्रतिनिधि, औरंगाबाद शहर. लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिकों को गणना प्रपत्र भरना जरूरी है. बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवायें. ये निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने बीएलओ मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण में दिये. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बिहार विधानसभा चुनाव के सफल संचालन की दिशा में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिले में किया जा रहा है. इसी क्रम में टाउन हॉल में बीएलओ मास्टर ट्रेनरों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने की. जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि यह प्रशिक्षण चुनाव प्रक्रिया का आधार है. इसलिए मास्टर ट्रेनरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है. उन्होंने मास्टर ट्रेनरों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यरत बीएलओ को प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त सभी जानकारी को स्पष्ट, सरल और प्रभावी ढंग से समझाएं. प्रशिक्षण के दौरान मतदाता सूची के अद्यतन, त्रुटियों के शुद्धिकरण, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने तथा मतदाता पहचान संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन आदि सभी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा कि घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाने की यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करती है और यह हर बीएलओ की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह इसे पूर्ण निष्ठा और पारदर्शिता के साथ संपन्न करे. उन्होंने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए और सभी सुधार समय-सीमा के भीतर संपन्न हो जाए. गौरतलब है कि यह विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 25 जून से 25 जुलाई तक जिले के सभी प्रखंडों में संचालित किया जा रहा है. इस अवधि में बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर प्रत्येक परिवार से संपर्क कर गणना प्रपत्र (इम्युरेशन फॉर्म) भरा जा रहा है, ताकि मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन किया जा सके. प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी मोगजाली तथा बीएलओ मौजूद रहे. जिला प्रशासन द्वारा जिलेवासियों से अपील की गई कि वे बीएलओ के साथ सहयोग करें. उन्हें आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराएं और मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने, संशोधन या विलोपन हेतु जागरूकता पूर्वक आवेदन करें, ताकि आगामी निर्वाचन में हर पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.
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