दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास

स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त कोशल कुमार उर्फ नटवर को तीन दिन पहले 20 जून को भादंवि की धारा 376 ए बी और पोक्सो एक्ट की धारा 06 में दोषी करार दिया गया था.

By SUJIT KUMAR | June 23, 2025 4:32 PM
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औरंगाबाद शहर. सोमवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल पोक्सो जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने महिला थाना कांड संख्या -66/23, जीआर-145/23 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए उपहारा थाना क्षेत्र के काराधिन अभियुक्त कोशल कुमार उर्फ नटवर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि प्राथमिक अभियुक्त कोशल कुमार उर्फ नटवर को तीन दिन पहले 20 जून को भादंवि की धारा 376 ए बी और पोक्सो एक्ट की धारा 06 में दोषी करार दिया गया था. सजा के बिंदु पर अभियुक्त को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी. जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद को भी आदेश दिया गया है कि पीड़िता को तीन लाख रुपये प्रतिकर दिलवायें. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक ने 29 नवंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा था कि नाबालिग लड़की घास काटने गयी थी, तो अभियुक्त ने हाथ पकड़ पटक दिया और उसके साथ गंदा काम किया. अभियुक्त घटना के समय से एक साल छह महीने 21 दिन से जेल में बंद हैं. सजा के बिन्दु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त सम्पन्न परिवार से हैं. अपराधिक इतिहास नहीं है. इसका भविष्य भी है इसलिए कम सजा दी जाये. स्पेशल अभियोजक शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त की अपराध की प्रकृति और पीड़िता की कम उम्र को देखते हुए अधिकतम सजा दी जाये. दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत न्यायधीश ने सजा सुनायी. इस वाद में आइओ अनीता कुमारी, डॉक्टर सहित पांच गवाही हुई थी. बचाव पक्ष से भी तीन गवाही हुई थी. अभियुक्त पर 28 जून 2024 को आरोप गठन हुआ. एक साल के अंदर सजा सुनाई गयी.

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