संजीव पाठक, बौंसी.
कहते हैं यातायात पुलिस उपाधीक्षक
कहते हैं थानाध्यक्ष
मामले में ट्रैफिक थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने बताया कि ओवर स्पीड का चालान काटना चाह रहा था, लेकिन वह हो नहीं पाया. चालान कैंसिल कर दिया जायेगा और पीड़ित को कोई चालान नहीं देना पड़ेगा. इंस्पेक्टर ने कहा कि आवेदक के द्वारा आवेदन देने के बाद उसे आरटीओ पटना को भेज दिया जायेगा. इसके बाद वाहन चालान कैंसिल हो जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है