विवाहिता की हत्या मामले में आरोपी सास-ससुर व देवर को सात से दस वर्ष तक की सजा

सास-ससुर व देवर को सात से दस वर्ष तक की सजा

By SHUBHASH BAIDYA | July 14, 2025 10:10 PM
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बांका. एडीजे टू अतुल वीर सिंह की अदालत ने हत्या मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुये आरोपी सास, ससुर व देवर अलग-अलग सजा सुनायी गयी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने धोरैया थाना क्षेत्र के शासन गांव निवासी संतोष राय को 8 वर्ष, उनकी पत्नी मीना देवी को 7 वर्ष एवं पुत्र छोटू कुमार राय उर्फ छोटू राय को 10 वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही छोटू कुमार राय पर 1 लाख, संतोष राय पर 50 हजार एवं मीना देवी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. मामले को लेकर कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाह पेश किये. कोर्ट में मामले की बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी पंकज कुमार यादव एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय पंजियारा ने हिस्सा लिया. क्या है मामला सहायक लोक अभियोजक पंकज कुमार यादव ने बताया कि झारखंड राज्य के गिरीडीह जिला अंतर्गत देवदी थाना क्षेत्र के कोसोगोंदों गांव निवासी गोपाल दसोंधी की बहन ललिता देवी की शादी 2010 में धोरैया थाना क्षेत्र के शासन गांव निवासी मन्नु राय पिता संतोष राय के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद ससुराल वाले विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे. जिसके बाद विवाहिता अपने तीन बच्चों को लेकर अपने भाई के साथ मायके चली गयी. इसी बीच विवाहिता का पति जिस ट्रक को चलाता था, उसी ट्रक में उनका शव भलजोर बॉगी भागलपुर के पास मिला था. पति की मौत के बाद उनके श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए विवाहिता अपने भाई के साथ ससुराल आयी. जहां पंचायत होने के बाद विवाहिता अपने ससुरल में ही रहने लगी. इसी बीच उक्त आरोपितों ने मारपीट करते हुये जहर खिलाकर विवाहिता की हत्या कर दी थी. भागलपुर में एक निजी क्लिनिक में चिकित्सक के द्वारा जांच के बाद उसे मृत घोषित किया गया था. मामले को लेकर मृतका के भाई के बयान पर धोरैया थाना में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. मामले में न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी पाते हुये उक्त आरोपितों के विरुद्ध अपना फैसला सुना दिया.

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