-एक अप्रैल से भागलपुर सहित राज्य भर में बच्चों को ले जाने वाले ई-रिक्शा या ई-कार्ट पर पूर्णत: प्रतिबंध- यातायात के सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने सभी जिलों के एसएसपी व एसपी को लिखा पत्र
एक अप्रैल से बच्चों/छात्रों को स्कूल पहुंचाने वाले ई-रिक्शा होंगे जब्त
इसी क्रम में सोमवार को बिहार राज्य के सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) की ओर से राज्य के सभी पुलिस जिलों के एसएसपी और एसपी के लिए यातायात संधारण को लेकर एक पत्र जारी किया है. जिसमें विगत जनवरी माह में परिवहन विभाग की ओर से बच्चों/छात्रों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले ई-रिक्शा पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने की बात दोहराई है. भागलपुर सहित राज्य के सभी पुलिस जिलों के एसएसपी/एसपी को उनके क्षेत्र में बच्चों/छात्रों को स्कूल पहुंचाने और लाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ई-रिक्शा पर सुरक्षा के दृष्टिकाेण से पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है. जारी किये गये पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पूर्व में परिवहन विभाग की ओर से जारी किये गये निर्देश का सही तरीके से क्रियान्वन नहीं कराया जा रहा है. जिसको लेकर अब इसकी जिम्मेदारी जिलों के एसएसपी/एसपी को सौंपी जा रही है. कहा गया है कि इसे एक अप्रैल से प्रभावी तरीके से लागू करें.हाइवे पेट्रोलिंग तक को सुदृढ़ करने का निर्देश
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