टीएमबीयू के चतुर्थ चरण में अंगीभूत हुए काॅलेजाें के 58 कर्मियाें काे टीएमबीयू ने करीब तीन साल पहले हटा दिया था. इसे लेकर कुछ कर्मी कोर्ट की शरण में गये थे. कोर्ट से उनलोगों के पक्ष में फैसला दिया. इस बाबत विवि के कुछ लाेगाें ने कुलपति प्राे जवाहर लाल काे ऐसे कर्मियाें के मामलाें की समीक्षा करने का सुझाव दिया था. मामले में समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया है. हालांकि, अधिसूचना में कुछ सुधार के बाद शनिवार काे दाेबारा जारी किया गया. मामले को लेकर गठित कमेटी से 10 दिनाें में रिपाेर्ट मांगी गयी है. बताया जा रहा कि विवि ने जनवरी 2023 में उन कर्मियाें काे यह कहते हुए हटा दिया था कि उनकी सेवा नियमाें के तहत नहीं है.
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