भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 15 के न्यायालय ने दहेज हत्या मामले में आरोपित पति पीरपैंती थाना क्षेत्र के अठनियां गांव निवासी साजन कुमार को 10 वर्ष सश्रम कारवास की सजा दी गयी है. अभियुक्त को आईपीसी की धारा 304 बी में दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है. अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी. जबकि आईपीसी की धारा 316 में दोषी पाते हुए सात वर्ष सश्रम कारवास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है. अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी. दोनों सजा साथ-साथ चलने की बात न्यायाधीश ने अपने फैसले में कही है. मामले में अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक काशीनाथ मिश्रा कर रहे थे. जानकारी मिली है कि 16 जून 2023 को बरारी थाना क्षेत्र के संतनगर में रह रही आठ माह की गर्भवती काजल कुमारी की मौत जेएलएनएमसीएच मायागंज में इलाज के क्रम में हो गयी थी. काजल की मृत्यु के बाद उसके पति साजन ने उसके परिजन को फोन पर सूचना दे कर फोन काट दिया था. इसके बाद बिना कोई कानूनी कार्रवाई कराये ही मृतिका का पति शव को लेकर दाह संस्कार करने अपने गांव जाने लगे. इसी बीच मृतिका की मां गोविंदपुर मुसहरी गांव निवासी सुशीला देवी को इस बात की जानकारी मिली तो उसने पीरपैंती थाने को सूचना दी. पीरपैंती पुलिस ने जिच्छो पोखर के पास शव को कब्जे में लिया था. फिर पीरपैंती पुलिस ने मामले में परिजनों का बयान लेकर बरारी थाने को अग्रसारित कर दिया था. मामले की प्राथमिकी बरारी थाने में दर्ज की गयी थी. घटना से महज डेढ़ वर्ष पहले काजल और साजन ने किया था प्रेम विवाह घटना से महज डेढ़ वर्ष पहले काजल और साजन ने प्रेम विवाह किया था. विवाद के बाद कुछ दिन तक दोनों गांव में ही साथ रहे फिर घटना से महज तीन माह पूर्व दोनों बरारी संतनगर में एक किराये के मकान में रह रहे थे. इस दौरान काजल आठ माह की गर्भवती थी. 16 जून को एकाएक साजन ने काजल की मां को फाेन किया था कि उसकी मृत्यु हो गयी है. इसके बाद साजन ने फोन काट दिया. बार-बार फोन करने पर उसने फोन नहीं उठाया. मृतिका की मां का आरोप था कि दहेज नहीं देने पर साजन ने काजल को प्रताड़ित कर उसकी हत्या दी. इसकी पुष्टि पुलिस अनुसंधान में भी हुई. पुलिस अनुसंधान में बात सामने आयी कि काजल की मौत जहर खाने से हुई है.
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