Bhagalpur News: पत्नी के प्रेमी की हत्या करने के मामले में पति को उम्र कैद

पत्नी के साथ एक 22 वर्षीय लड़के को आपत्तिजनक स्थिति में देख खंती से सिर पर वार कर की थी हत्या

By SANJIV KUMAR | May 28, 2025 12:47 AM
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= पत्नी के साथ एक 22 वर्षीय लड़के को आपत्तिजनक स्थिति में देख खंती से सिर पर वार कर की थी हत्या

संवाददाता, भागलपुर

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 की अदालत ने पत्नी के प्रेमी की हत्या मामले में आरोपी पति बैरिया दियारा निवासी कैलाश यादव को दोषी करार दिया है. कैलाश यादव को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया है. सजा के बिंदुओं पर 30 मई को सुनवाई की जाएगी. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अभियोजन संचालन अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास कर रहे थे. उन्होंने बताया कि घटना वर्ष 2018 के दो फरवरी की है.
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