भागलपुर. राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए 19 अरब 80 करोड़ 59 लाख 13 हजार 500 रुपये की मंजूरी दी है. इस राशि से नगर निकायों, पंचायत समिति व ग्राम पंचायतों को सहायक अनुदान-वेतन मद में दी जायेगी. इन शिक्षकों को राज्य सरकार शतप्रतिशत अनुदान के रूप में वेतन देती है. भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि केवल वैधानिक रूप से नियोजित और कार्यरत शिक्षकों को ही वेतन दिया जाये. डीपीओ स्थापना द्वारा राशि की निकासी होगी. भुगतान वित्त विभाग और शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा. राशि का उपयोग केवल वेतन मद में ही होगा. निकासी से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि 18 माह पूर्व जारी स्वीकृति आदेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन महालेखाकार पटना से हो चुका हो. राशि का आवंटन सीएफएमएस प्रक्रिया के तहत जिलों द्वारा समर्पित मांग पत्र के आधार पर ऑनलाइन किया जायेगा.
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