स्कूल का प्रभार नहीं लेना एक शिक्षक को काफी महंगा पड़ गया. विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है. मामला प्राथमिक विद्यालय अकबरनगर कन्या सुलतानगंज का है. स्कूल के प्रधान शिक्षक कैलाश प्रसाद पासवान का 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गये. वरीय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक निरंजन कुमार सिंह को प्रभार लेने का निर्देश दिया गया था. उन्होंने प्रभार नही लिया. प्रभार लेने की अनुमति देने के बाद प्रभार लेने से इनकार करने से विद्यालय का कार्य बाधित होने की बात कही गयी. कैलाश प्रसाद पासवान ने निरंजन कुमार सिंह के प्रभार नहीं लेने से सेवांत लाभ बाधित होने की जानकारी दी.
मामले को गंभीरता से संज्ञान में ले जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने पत्र जारी किया है. पत्र में बताया कि निरंजन कुमार सिंह के प्रभार लेने से इनकार करना विभागीय आदेश की अवहेलना है. यह उनके स्वेच्छाचारिता को प्रमाणित करता है. उन्होंने बीइओ सुलतानगंज से प्राप्त अनुशंसा पर निरंजन कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के अधीन किया है. निलंबन अवधि में निरंजन कुमार सिंह का मुख्यालय बीइओ कार्यालय जगदीशपुर निर्धारित किया गया है. उन्हे जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा. आरोप पत्र प्रपत्र क अलग से निर्गत किया जायेगा. डीइओ भागलपुर का आदेश प्राप्त है. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि निरंजन कुमार सिंह के बाद द्वितीय वरीय शिक्षक को यथाशीघ्र प्रभार देने का निर्देश दिया है.