Electricity Rate: बिहार में बिजली कनेक्शन की नई दरें तय, 3 से 150 किलोवाट तक का रेट जानिए

Electricity Rate: बिहार में उद्योगों के लिए बिजली कंपनी ने नई कनेक्शन दरें तय की हैं. नई दरें दो वर्षों के लिए लागू होंगी.

By Paritosh Shahi | September 17, 2024 8:18 PM
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Electricity Rate: बिहार में छोटे-बड़े उद्योगों के लिए बिजली कंपनी ने कनेक्शन दर तय कर दिया है. व्यवसाय करने वालों को अब अनुमान के आधार पर नहीं बल्कि कंपनी की ओर से तय दर के अनुसार ही नया बिजली कनेक्शन दिया जाएगा. इस मसले को लेकर कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर की है. आयोग का फैसला आते ही प्रदेश में नई दरें प्रभावी हो जाएगी. फिलाहल नई दरें दो वर्षों के लिए लागू होंगी. बता दें कि यह सुविधा बहुमंजिली इमारतों, अपार्टमेंट, व्यवसायिक भवनों पर लागू नहीं होगी. तीन किलोवाट तक कनेक्शन लेने के लिए व्यवसाइयों को 27 सौ रुपये देने होंगे. इसे डोमेस्टिक केटेगरी में रखा गया है.

बिजली कंपनी 500 मीटर तक खुद लाइन खींचकर कनेक्शन देगी. सिंगल फेज में चार किलोवाट तक कनेक्शन के लिए 4500 रुपये लगेंगे, इसके अलवा अगर आपको सात किलोवाट तक का कनेक्शन चाहिए तो हर एक किलोवाट के लिए 500 रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे. नई रेट के मुताबिक 19 किलोवाट के लिए 9150 रुपये प्रति किलोवाट, 20 से 44 किलोवाट तक 9700 रुपये प्रति किलोवाट और बड़े उद्योगों के लिए 45 किलोवाट से 150 किलोवाट तक का कनेक्शन लेने पर 7000 रुपये प्रति किलोवाट के भुगतान करने होंगे.

प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का काम तेजी

बिहार में अभी स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है. इस काम को समय पर पूरा करने के लिए बिजली कंपनियों ने सभी जिलों के डीएम से सहयोग मांगा है. बता दें कि स्मार्ट मीटर लगाने की योजना राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में अब तक 17 लाख 70 हजार स्मार्ट मीटर लग चुके हैं. ग्रामीण इलाकों में मिशन मोड के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं. गांवों में भी अब तक 31 लाख 15 हजार मीटर लगाए जा चुके हैं.

आयोग का फैसला होते ही नई दरें प्रभावी

नई दरें बिजली कंपनी ने बिहार में उद्योगों के लिए नए कनेक्शन के लिए तय की हैं, यानी अब व्यवसाइयों को निर्धारित दरों पर ही बिजली कनेक्शन दी जाएगी. ये दरें दो वर्षों के लिए लागू होंगी. नई रेट बड़ी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट, व्यवसायिक भवनों पर लागू नहीं होंगी. आयोग का फैसला आते ही नई दरें प्रभावी हो जाएंगी.

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