Bihar News: JDU नेता हत्याकांड में RJD की पूर्व विधायक कुंती देवी दोषी करार, 23 को सजा ऐलान

Bihar News: गया (Gaya) जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र की राजद (RJD) की पूर्व विधायक कुंती देवी (Kunti Devi) को अदालत ने जदयू नेता (JDU Leader) सुमिरक यादव हत्याकांड में मंगलवार को दोषी करार दिया. अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय संगम सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद धारा 302/ 34 के तहत उन्हें दोषी करार दिया.

By Prabhat Khabar News Desk | January 20, 2021 10:43 AM
an image

Bihar News: गया (Gaya) जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र की राजद (RJD) की पूर्व विधायक कुंती देवी (Kunti Devi) को अदालत ने जदयू नेता (JDU Leader) सुमिरक यादव हत्याकांड में मंगलवार को दोषी करार दिया. अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय संगम सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद धारा 302/ 34 के तहत उन्हें दोषी करार दिया.

कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तिथि निर्धारित की है. दोषी पाने के बाद कोर्ट ने कुंती देवी को हिरासत में लेकर केंद्रीय कारा भेजने का आदेश दिया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पूर्व विधायक का स्वास्थ्य खराब रहने के कारण मेडिकल सुविधा की प्रार्थना अदालत से की. कुंती देवी दोषी करार और सजा ऐलान से जुड़ी हर Latest News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.

गौरतलब है कि इस मामले में मृतक जदयू नेता सुमिरक यादव के भाई विजय यादव ने प्राथमिकी दर्ज करवायी थी. उन्होंने अपनी प्राथमिकी में कहा था कि 26 फरवरी 2013 को लाठी, डंडा व लोहे की रॉड से पीट-पीटकर सुमिरक यादव की हत्या कर दी गयी थी.

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मसूद मंजर और मुकेश चंद्र सिन्हा व सूचक की ओर से अमरेंद्र नारायण सिन्हा, पंकज नयन व ज्योति कुमार सिन्हा तथा बचाव पक्ष की ओर से शकील अहमद व अरुण कुमार ने बहस की. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 लोगों की गवाही हुई. अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदु पर 23 जनवरी की तारीख निर्धारित की है.

Also Read: Bihar Politics: चिराग ने सीएम नीतीश को घेरा, कहा- बिहार में डर का माहौल, जीतनराम मांझी ने पूछा- आते कब हैं?

Posted by: Utpal Kant

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version