Bihar Panchayat Chunav 2021: इस बार 10 लाख से अधिक नये मतदाताओं को वोटिंग करने का मिलेगा मौका, जानिए किस दिन जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

Bihar Panchayat Chunav 2021: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची का वार्डवार विखंडन का कार्य पूरा हो चुका है. राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश के बाद शुक्रवार को पंचायतों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा. पंचायतों की वार्डवार मतदाता सूची में करीब 10 लाख से अधिक नये मतदाताओं का नाम शामिल किया जायेगा.

By Prabhat Khabar News Desk | February 18, 2021 6:39 PM
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पटना: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची का वार्डवार विखंडन का कार्य पूरा हो चुका है. राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश के बाद शुक्रवार को पंचायतों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा. पंचायतों की वार्डवार मतदाता सूची में करीब 10 लाख से अधिक नये मतदाताओं का नाम शामिल किया जायेगा.

इनको पहली बार पंचायतों में मतदान करने का अवसर मिलेगा. बिहार पंचायती राज अधिनियम की धारा 124 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची में शामिल किये गये सभी नये वोटरों का नाम भी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में शामिल किया जायेगा.

पंचायत चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गयी 2020 की मतदाता सूची को राज्य निर्वाचन आयोग को पहले ही सौंप दिया गया था. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के लिए हर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से उस विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत, वार्ड, पंचायत समिति और जिला पर्षद की मतदाता सूची तैयार की गयी है.

इस मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार को किया जायेगा. इधर, 15 फरवरी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा चुका है. 15 फरवरी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अंतिम मतदाता सूची में कुल 14 लाख 66 हजार नये मतदाताओं का नाम शामिल किया गया है.

अब नये मतदाताओं का नाम पंचायत की वोटर लिस्ट में शामिल होना है. जानकारों का मानना है कि शहरी मतदाताओं को छोड़ दिया जाये, तो करीब 10 लाख से अधिक मतदाता ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जिनका नाम पंचायत की मतदाता सूची में शामिल करने की कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जा रही है.

अब नये मतदाताओं का नाम संशोधित मतदाता सूची में प्रकाशित की जायेगी. सूत्रों का कहना है कि 20 फरवरी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग जिलों को नये मतदाताओं का नाम शामिल करने का जिलों को निर्देश देगा.

Posted by: Radheshyam Kushwaha

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