Bihar Panchayat Chunav से पहले मतदाता सूची में देख लें अपना नाम, इस दिन के बाद से नहीं जुड़ेगा

Bihar Panchayat Chunav: बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Elections) को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग( State Election Commission Bihar) ने तैयारियां तेज कर दी हैं. ऐसी उम्मीद है कि यह मार्च अंत या अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू होकर मई तक संपन्न हो जाएगा. सूबे की सभी 8387 ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन हो चुका है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 20, 2021 3:24 PM
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Bihar Panchayat Chunav: बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Elections 2021) को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग( State Election Commission Bihar) ने तैयारियां तेज कर दी हैं. ऐसी उम्मीद है कि यह मार्च अंत या अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू होकर मई तक संपन्न हो जाएगा. सूबे की सभी 8387 ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन हो चुका है.

पंचायत चुनाव को लेकर जारी की गयी मतदाता सूची में मतदाता अपने नाम की जांच कर लें. अगर उनका नाम संबंधित सूची में शामिल नहीं है तो वह दावा-आपत्ति करें.किसी भी मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं है, तो वह इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन पहली फरवरी तक किया जायेगा.

आयोग के निर्देश पर दावा-अपत्ति करने का मौका बुधवार से आठ फरवरी तक मतदाताओं को मिलेगा. तो अघर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं तो जल्द से जल्द आवेजन कर अपना नाम जुड़वा लें. इसके अलावा मतदाता सूची में दर्ज कोई त्रृटि/अशुद्धि हो तो संशोधन कराएं. सूची में किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम हो तो उसे हटवायें.

आप एक जनवरी 2021 को या उससे पहले 18 वर्ष के हो चुके हैं तो अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन करें. आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है. गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल होगा. इससे पहले अभी तक पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होते रहे हैं. ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव के सभी छह पदों के लिए एक साथ मत डाले जा सकेंगे.

मतदाता अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र में सीधे प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी को दे सकते हैं. सारे प्रपत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं या फिर आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता हैं.

आवेदन जमा करने पर पावती रसीद जरूर प्राप्त करें. इसे अलावा मतदाता आयोग के वेबसाइट (www.sec.bihar.gov.in) पर जा कर निर्धारित प्रपत्र में भी आवेदन कर सकते हैं.आवेदन के करने के बाद स्वत: यूनिक नंबर प्राप्त होंगे, इसी यूनिक नंबर से आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकते हैं.

Posted By: Utpal kant

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