BPSC TRE 3.0: शिक्षा विभाग का आदेश, तीसरे चरण के अध्यापकों की नियुक्ति में नहीं मिलेगी उम्र सीमा में छूट

BPSC TRE 3.0: बिहार के सरकारी विद्यालयों में तीसरे चरण में अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं दी जाएगी. इस मामले को शिक्षा विभाग द्वारा खारिज कर दिया गया है.

By Abhinandan Pandey | July 18, 2024 10:22 AM
an image

BPSC TRE 3.0: बिहार के सरकारी विद्यालयों में तीसरे चरण में अध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं दी जाएगी. इस मामले को शिक्षा विभाग द्वारा खारिज कर दिया गया है. इससे संबंधित आदेश अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ के हस्ताक्षर के साथ जारी किया गया है.

यह आदेश पटना उच्च न्यायालय द्वारा कन्हैया प्रसाद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में 16 जुलाई को न्यायादेश के आलोक में पारित किया गया है.

शिक्षा विभाग ने आदेश में क्या कहा?

शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रथम समव्यवहार की नियुक्ति प्रक्रिया में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली, 2023 के प्रविधान के परिपेक्ष में नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी.

ये भी पढ़ें: सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को काउंसलिंग में इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत… जानें समय और स्लॉट

दूसरे समव्यवहार में भी 10 वर्ष की छूट दी गई

इसी प्रकार विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु दूसरे समव्यवहार में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के प्रविधान के परिप्रेक्ष्य में नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व जिस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में नियमावली के प्रवृत होने के पश्चात पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को दूसरे समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है.

तीसरे समव्यवहार में नहीं मिलेगी छूट ( Age relaxation in BPSC TRE 3.0)

इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि वादीगण द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु तीसरे समव्यवहार में अधिकतम आयु से संबंधित छूट का दावा किया गया है, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक काररवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार योग्य नहीं है.

उनके इस दावे को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के प्रविधान के आलोक में अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है.

झारखंड ट्रेंडिंग वीडियो

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version