Darbhanga News: दरभंगा. दहेज के लिए नव विवाहिता को केरोसिन छिड़क कर हत्या के प्रयास मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की अदालत ने पति मोनू कुमार यादव को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 307 में सात वर्ष कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 498 (ए) में छह माह कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 04 में छह माह कारावास की सजा और पांच हजार रुपये कुल मिलाकर बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. दोषी सास अनिता देवी और ससुर राम सोगारथ यादव को भादवि की धारा 307 में 05 वर्ष कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 498 (ए) में छह माह कारावास और ढाई- ढाई हजार रुपये अर्थदंड, डीपी ऐक्ट की धारा 04 में छह माह की सजा तथा सास व ससुर को कुल मिलाकर 7500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. सभी सजा साथ- साथ चलेगी. अदालत ने अर्थदंड की राशि पीड़िता अनुपम कुमारी को भुगतान किये जाने का आदेश दिया है. बहादुरपुर थाना क्षेत्र के देकुली निवासी पति मोनू कुमार यादव, ससुर राम सोगारथ यादव और सास अनीता देवी को अदालत ने 28 मई को दोषी पाया था. गुरुवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने अपना फैसला सुनाया. अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे एपीपी चमक लाल पंडित ने बताया कि 16 जनवरी 2021 की सुबह देकुली गांव में पति, सास व ससुर ने पांच लाख रुपया दहेज की मांग को लेकर नवविवाहिता अनुपम कुमारी के शरीर पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी. सूचना पर पहुंचे विवाहिता के पिता उसे वर्न हॉस्पिटल पंडासराय इलाज कराने लिए ले गए. पीड़िता के पिता सह शीशो पश्चिमी निवासी वचनदेव यादव ने 20 जनवरी 2021 को मामले को लेकर बहादुरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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