किसको मिलेगा योजना का लाभ
इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के कृषकों, बेरोजगार युवक-युवातियों को डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए दिया जाएगा. देशी गौ पालन प्रोत्साहन योजना के तहत 2 दुधारु मवेशी हिफर का लागत मुल्य 2,42000 रुपया होगा. अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ अनुजाति अनुजनजाति के लिए 1,81,500 और सामन्य वर्ग के लिए 1,21000 अनुदान राशी दिया जाएगा . वहीं 04 देशी गाय हिफर का लागत मुल्य 5,20,000 रुपया होगा और इसका अनुदान राशी अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ अनुजाति अनुजनजाति के लिए 3,90,000 और सामन्य वर्ग के लिए 2,60,000 होगा. दूसरी याोजना समग्र गव्य विकास योजना के लिए दो मवेशी का लागत मूल्य 1 लाख 74 हजार रुपये है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1 लाख 30 हजार 500 अनुदान मिलेगा, जबकि अन्य सभी वर्गों के लिए 87 हजार रुपये का अनुदान निर्धारित है। चार मवेशी के लिए लागत मूल्य 3 लाख 90 हजार रुपये है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति जनजाति को 2 लाख 92 हजार 800 रुपये और अन्य सभी वर्गों को 1 लाख 92 हजार 200 रुपये अनुदान मिलेगा। 15 मवेशी का लागत 15 लाख 34 हजार रुपये है। इसमें सभी वर्गों के लिए 6 लाख 13 हजार 600 रुपये अनुदान मिलेगा। 20 दुधारु मवेशी का लागत 20 लाख 22 हजार रुपये है। इसमें सभी वर्गों के लिए 8 लाख 8 हजार रुपये अनुदान मिलेगा।.
पहली बार समग्र भैंस पालन योजना का हुआ शुरुआत.
इसमें दो मवेशी का लागत मूल्य एक लाख 74 हजार रुपये है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 1 लाख 30 हजार 500 अनुदान मिलेगा, जबकि अन्य सभी वर्गों के लिए 87 हजार रुपये निर्धारित है। चार मवेशी के लिए लागत मूल्य 3 लाख 90 हजार रुपये है. इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 2 लाख 92 हजार 800 रुपये और अन्य सभी वर्गों के लिए 1 लाख 92 हजार 200 रुपये अनुदान मिलेगा। 15 मवेशी का लागत 15 लाख 34 हजार रुपये है। इसमें सभी वर्गों के लिए 6 लाख 13 हजार 600 रुपये अनुदान मिलेगा। 20 दुधारु मवेशी का लागत 20 लाख 22 हजार रुपये है। इसमें सभी वर्गों के लिए 8 लाख 8 हजार रुपये अनुदान मिलेगा।
26 जुलाई तक कर सकतें है आवेदन
इसके लिए लाभर्थी dairy.bihar.gov.in आवेदन भर सकेंगे .योजना का क्रियान्यवन राज्य के सभी जिलों में जिला गव्य विकास पदाधिकारी /सम्बध्द जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा. अपूर्ण एवं गलत आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा. इस फॉम भरने में फोटोग्राफ, आधारकार्ड ,जमीन का रसीद जाति प्रमाण पत्र, विभागीय प्रशिक्षण प्रमाणपत्र , बैंक पासबुक आदि दस्तावेज अपलोड करना होगा.
रंजन कुमार की रिपोर्ट