गया शहर में बिल्डिंग मटेरियल दे रहें हादसों को न्योता, मेन व लिंक सड़कों पर खुलेआम रखे जा रहे बालू-गिट्टी

गया शहर में जहां-तहां सड़कों पर बालू, गिट्टी व ईंट गिरा दिए जाते हैं. जिसकी वजह से अक्सर सड़क हादसे होने की आशंका रहती है. लेकिन निगम के अधिकारी सिर्फ बैठकों में कार्रवाई करने की योजना बनाते हैं.

By Anand Shekhar | March 30, 2024 9:57 PM
an image

गया शहर को सुव्यवस्थित व सुंदर बनाये रखने के लिए तरह-तरह का दावा निगम की ओर से किया जाता है. यह हालत शहर के मुख्य से लेकर लिंक सड़कों तक है. अहले सुबह बालू, गिट्टी व ईंट रोड किनारे ही गिरा देते हैं. इसके बाद बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हो जाता है. कॉमर्शियल बिल्डिंग के साथ प्राइवेट घरों को बनाने के समय बिल्डिंग मेटेरियल सड़क किनारे गिराने के बाद कुछ हिस्सा सड़क तक पहुंच जाता है. किसी-किसी जगह सड़क का आधा हिस्सा ही बिल्डिंग मेटेरियल से कब्जा कर लिया जाता है.

निगम के अधिकारी सिर्फ बैठकों में कार्रवाई करने की योजना बनाते हैं. शहर के कई जगहों पर रोड पर ही मेटेरियल गिरा कर बिल्डिंग बनायी जा रही है. गाड़ियों से चलने वाले लोग इसके चलते दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं. निगम की ओर कुछ दिन पहले ही कहा गया था कि बिल्डिंग बनाने के वक्त ढकना अनिवार्य होगा.

लेकिन, शहर में देखा जाये, तो मकानों को क्या यहां पर मॉल, रेसिडेंसियल बिल्डिंग आदि भी बिना ढके ही बनाया जा रहा है. सिर्फ एक प्रतीक के लिए हर बोरा छोटा सा टांग दिया जाता है. निगम में जिन्हें जिम्मेदारी दी गयी है. वे लोगों से ही यह सूचना मांगते हैं कि कहा पर बिना ढके निर्माण हो रहा है. नियम के तहत शहर का मुआयना कर इस काम पर रोक लगाना फाइन करना है.

मेटेरियल गिराने के नियम

निगम की ओर से बिल्डिंग मेटेरियल गिराने का नियम बनाया गया है. इसके लिए अहले सुबह बिल्डिंग मेटेरियल गिराने के बाद उसे लेबर के माध्यम से उठा लेना है. इसके बाद भी निगम को एक निश्चित रकम का फाइन भरने का प्रावधान किया गया है. फिलहाल स्थिति यह है कि एक बार का रसीद कटवा कर लोग महीनों तक उसी रसीद के सहारे काम करते हैं. इस रोक लगाने निगम के कर्मचारी पहुंचते हैं, तो तरह-तरह का फोन भी आता है. निगम में फिलहाल इस पर नियंत्रण करने के लिए दो स्वच्छता पदाधिकारी की तैनाती की गयी है. इसके बाद भी शहर की स्थिति बदतर ही दिख रही है.

क्या कहते हैं अधिकारी

निगम के सफाई के नोडल अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि निगम बोर्ड ने बिना ढके मकान बनाने पर पांच हजार का प्रावधान किया है. रोड पर सामान गिराने पर लोगों के आने-जाने के समय तक मेटेरियल को हटा लेना होता है. ऐसा नहीं करने पर अधिक दंड के साथ सामान भी जब्त हो सकता है. उन्होंने बताया कि स्वच्छता पदाधिकारी इसके लिए यहां काम देख रहे हैं. इधर, स्वच्छता पदाधिकारी के फोन लगाने पर स्विच ऑफ मिला.

संबंधित खबर और खबरें

यहां गया न्यूज़ (Gaya News), गया हिंदी समाचार (Gaya News in Hindi),ताज़ा गया समाचार (Latest Gaya Samachar),गया पॉलिटिक्स न्यूज़ (Gaya Politics News),गया एजुकेशन न्यूज़ (Gaya Education News),गया मौसम न्यूज़ (Gaya Weather News)और गया क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर पढ़े सिर्फ प्रभात खबर पर .

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version