गया. हत्या के मामले में मंगलवार को अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय कुमार ने अभियुक्त गंगा कुमार को दोषी पाया. कोर्ट ने उसकी सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तीन अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. वह अतरी थाना क्षेत्र के ग्राम सारसु का रहनेवाला है. घटना नौ अगस्त 2021 सुबह की है. सूचक धनंजय कुमार के बयान पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. घटना के पूर्व अभियुक्त गंगा कुमार एवं सूचक के बीच झड़प हुई थी. इसमें गंगा कुमार ने उसे तथा उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी थी. घटना के दिन सूचक के पिता अनिल सिंह सुबह शौच के लिए गये थे. धमकी से डर कर सूचक भी अपने पिता के पीछे-पीछे गया था. जब उसके पिता सारसु आहर के पास पहुंचे तब अभियुक्त ने ईंट से सिर पर मार दिया. इसके बाद वह उसे खींचते हुए आहार में गिरा दिया था. जब उसका पुत्र वहां पहुंचा तब तक उसके पिता की मौत हो चुकी थी. इस मामले में अभियोजन की ओर से मृतक के परिजन डॉक्टर एवं अनुसंधानकर्ता सहित सात लोगों की गवाही करायी गयी थी. यह मामला अतरी थाना कांड संख्या 262/ 21 से संबंधित है.
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