गया. नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनायी है. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश असिताभ कुमार ने दोषी विकास यादव को 20 साल की सजा व 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक कैसर सरफुद्दीन व कमलेश कुमार सिन्हा ने बहस की. घटना 31 मार्च 2016 की है. पीड़िता की मां के बयान पर पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी. घटना के पूर्व अभियुक्त ने पीड़िता के घर पर आकर धमकी दी थी कि उसकी लड़की को वह स्कूल जाने का दौरान उठा लेगा. घटना के दिन पीड़िता स्कूल गयी थी. देर शाम तक वापस नहीं आने पर खोजबीन करने के दौरान पता चला कि उसकी पुत्री को विकास यादव ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. मामले में अभियोजन की ओर से पीड़िता, उसके परिजन एवं डॉक्टर, अनुसंधानक सहित आठ गवाह जबकि बचाव पक्ष से दो लोगों की गवाही करायी गयी थी. यह मामला मगध विश्वविद्यालय थाना कांड संख्या 25/ 16 से संबंधित है.
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