गोपालगंज के इस गांव में 15 लाख रुपये का घोटाला, मुखिया और सचिव पर डीएम ने की बड़ी कार्रवाई

Bihar News: गोपालगंज में डीएम के कार्रवाई के बाद घोटाले में लिप्त लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गयी है. जांच टीम ने अपने रिपोर्ट में तीन योजनाओं में अनियमितता की पुष्टि की है.

By Radheshyam Kushwaha | August 2, 2025 4:25 PM
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Bihar News: गोपालगंज जिले से बड़ी खबर आ रही है. सदर प्रखंड के पंचायत राज-जादोपुर दुःखहरण में 15 लाख रुपये का घोटाला सामने आया है. योजनाओं में गंभीर अनियमितता पाते हुए सारण आयुक्त के आदेश के बाद डीएम पवन कुमार सिन्हा ने सदर बीडीओ को आदेश दिया है. तीनों योजनाओं की राशि वसूलने के लिए दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज की जाए. इसके साथ ही नीलाम वाद की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जाये. डीएम ने यह कार्रवाई जांच टीम के रिपोर्ट के बाद दिया है. जांच टीम ने पाया कि नियमों को ताक पर रखकर सरकारी राशि का बंदरबांट कर लिया गया. बगैर जैम पोर्टल पर रेट लिये टेंडर कर दिया गया. सेनेटरी पैड के वितरण में भी धांधली की गयी है. डीएम के कार्रवाई के बाद घोटाले में लिप्त लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गयी है.

तीन योजनाओं में अनियमितता की पुष्टि

राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय कुमार दुबे द्वारा की गई शिकायत पर आयुक्त सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सारण के आदेश पर ने तीन सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया. जांच टीम ने अपने रिपोर्ट में तीन योजनाओं में अनियमितता की पुष्टि की है, जिसमें योजना सं0-2/2022-23 में 2.12 लाख 805 का भुगतान अभिकर्ता को किया गया, जबकि वास्तविक कार्य 2.09 लाख 760 रुपये का बताया गया है.

कोटेशन की प्रक्रिया भी स्पष्ट नहीं

ग्रामसभा की पंजी उपलब्ध नहीं कराई गई, और न ही क्रय समिति की पंजी, जिससे क्रय प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं. योजना सं0-3/2022-23 में सैनिटरी पैड वितरण के लिए 2.98 लाख 079 का अग्रिम भुगतान किया गया, लेकिन इस योजना की स्वीकृति से संबंधित कोई दस्तावेज संचिका में मौजूद नहीं है. कोटेशन की प्रक्रिया भी स्पष्ट नहीं है. योजना सं0-1/2023-24 के अंतर्गत खुले जिम के लिए 9.50 लाख का भुगतान किया गया है, जबकि नियमानुसार जिम की सामग्रियां केवल जेम पोर्टल से ही खरीदी जानी थी. कोटेशन के माध्यम से क्रय को वित्तीय अनियमितता माना गया है.

मुखिया और पंचायत सचिव नहीं रखा अपना पक्ष

अनियमितताओं के संबंध में पूर्व में कई बार पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद वाद संख्या 41511012210240295 के अंतर्गत पुनः शिकायत की गई, जिस पर आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश में दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. उस आदेश के बाद डीएम ने कार्रवाई की है.

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