पटना. निर्धारित समय पर समस्याओं का निबटारा नहीं करनेवाले निगम के संबंधित अधिकारियों पर प्रति घटना 500 रुपये आर्थिक दंड लगेगा. वार्ड में डोर टू डोर गाड़ी 24 घंटे में नहीं पहुंचने, नाला सफाई 24 घंटे में नहीं होने, चार दिनों में मैनहोल की समस्या का निबटारा नहीं होने सहित अन्य समस्याओं का निबटारा करने को लेकर समय सीमा तय की गयी है.
बार-बार गलती करने पर कठोर कार्रवाई
समय पर निबटारा नहीं होने पर कार्यपालक पदाधिकारी, सिटी मैनेजर व मुख्य सफाई निरीक्षक को आर्थिक दंड देना होगा. अगर बार-बार अधिकारियों द्वारा गलती की गयी, तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए नगर विकास व आवास विभाग को पत्र लिखा जायेगा.
शिकायत निवारण का अधिकतम समय
शिकायत श्रेणी समय
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स्ट्रीट लाइट 48 घंटे
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मैनहोल 96 घंटे
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नाला सफाई 24 घंटे
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फॉगिंग 24 घंटे
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मृत पशु को हटाना 24 घंटे के अंदर
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शिकायत श्रेणी समय
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कचरे की गाड़ी नहीं आना 24 घंटे
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स्वीपिंग 24 घंटे
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गार्बेज डंप 24 घंटे
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पब्लिक टॉयलेट क्लीनिंग 24 घंटे
लोगों से अपील की गयी है कि वे शिकायत करें
नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने कहा कि निगम की कार्य सेवा को बेहतर व सुचारू रूप से चलाने के लिए यह व्यवस्था की गयी है. समस्याओं के निबटारे को लेकर समय सीमा तय करते हुए आदेश जारी किया है.
उन्होंने निगम क्षेत्र में रहनेवाले लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की सफाई अथवा अन्य तरह की समस्या की शिकायत निगम से करें. कार्य में देरी अथवा लापरवाही करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी.
यहां करें शिकायत
समस्या या शिकायत हेल्पलाइन नंबर, वाट्सएप, स्वच्छता एप के माध्यम से या फिर पटना नगर निगम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दर्ज की जा सकती है. शिकायत दर्ज होने के बाद 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है.
अधिकतम समय एक हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर संबंधित अधिकारी को इसके लिए शो कॉज नोटिस दिया जायेगा.
Posted by Ashish Jha