Kaimur News : डेट पर कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर पूर्व विधायक सहित चार गये जेल

शुक्रवार को भभुआ न्यायालय में सीजीएम प्रथम हेमा कुमारी की अदालत ने भभुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

By PRABHANJAY KUMAR | June 6, 2025 9:06 PM
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भभुआ सदर. शुक्रवार को भभुआ न्यायालय में सीजीएम प्रथम हेमा कुमारी की अदालत ने भभुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. पूर्व विधायक के अलावा इस मामले के आरोपित वार्ड 14 की पूर्व वार्ड पार्षद इलमवासी देवी सहित तीन और लोगों को जेल भेजा गया है. मालूम हो कि 30 दिसंबर 2018 को अधौरा थाना क्षेत्र के बहेरा निवासी पंकज यादव की मौत सड़क दुर्घटना में हो गयी थी. इसको लेकर पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सदर अस्पताल के सामने रोड जाम कर दिया था. मामले में भभुआ थाने के सहायक अवर निरीक्षक मनु प्रसाद ने सड़क जाम करने के मामले में पूर्व विधायक सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. उक्त मामले में ट्रायल के दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण पूर्व विधायक का बेल बॉन्ड अभी से पहले खंडित किया गया था. इसके बाद पूर्व विधायक ने अपना जमानत पुनः करा ली थी. लेकिन, सक्षम न्यायालय द्वारा दोबारा जमानत देने के वक्त पूर्व विधायक को प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होने का आदेश पारित किया था. इसके बावजूद पूर्व विधायक विगत 21 मई 2025 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, तो बेल बॉन्ड न्यायालय द्वारा खंडित कर गैर जामानतीय वांरट जारी कर पूर्व विधायक रामचंद्र यादव को गिरफ्तार करने का आदेश एसपी को भेजा गया. इसके बाद शुक्रवार पूर्व विधायक रामाचंद्र यादव सहित अन्य लोग न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत के लिए अर्जी अपने अधिवक्ता बलराम सिंह यादव के माध्यम से दाखिल किया. लेकिन, एसीजेएम प्रथम ने पूर्व विधायक के दाखिल किये गये जमानत अर्जी को खारिज कर दिया और उन्हें व उनके साथ तीन लोगों को जेल भेज दिया. माननीय न्यायालय ने पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह यादव के अलावा इसी मामले के आरोपित पूर्व वार्ड पार्षद इलमवासी देवी, गवई मुहल्ला निवासी प्रमोद यादव और वार्ड 25 निवासी विक्की यादव को भी शुक्रवार को जेल भेजने का आदेश दिया है. =पूर्व विधायक पर 30 दिसंबर 2018 को सड़क जाम करने का था आरोप शुक्रवार को एसीजेएम हेमा कुमारी की अदालत ने भभुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह यादव के जिस जमानत अर्जी को खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया, वह मामला वर्ष 2018 के 30 दिसंबर दिन रविवार का है. जब सुबह के समय शहर के सुवरन नदी के समीप संदिग्धावस्था में अधौरा थाना क्षेत्र के सारी गांव के रहनेवाले राम मूरत यादव के बेटे पंकज यादव की लाश मिली थी. मृत युवक शहर के छावनी मुहल्ले में अपने छोटे भाई के साथ रहता था. घटना के बाद भभुआ थाने की पुलिस सुवरन नदी के समीप पड़े युवक के शव को जब अंत्यपरीक्षण के लिए सदर अस्पताल लेकर आयी. इसके बाद जुटे परिजनों और लोगों ने युवक की हत्या किये जाने का आरोप लगाते हुए शव को सदर अस्पताल के समीप मुख्य सड़क पर रखकर जाम कर दिया. युवक की मौत को लेकर किये गये सड़क जाम में पूर्व विधायक रामचंद्र सिंह यादव सहित अन्य हिरासत में लिये गये लोग भी शामिल थे.

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