– 24 घंटे के भीतर सभी से मांगा गया है जवाब प्रतिनिधि, कटिहार जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में उदासीन बरतने के आरोप में 12 शिक्षकों व एक तालीम मरकज स्पष्टीकरण पूछा गया है. डीपीओ स्थापना राहुल चन्द्र चौधरी ने इस आशय से संबंधित आदेश जारी किया है. विशिष्ट शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिणकोल बरारी के अमरदीप कुमार, विशिष्ट शिक्षक मध्य विद्यालय भवानीपुर बरारी के टीपू सुल्तान, विशिष्ट शिक्षक प्राथमिक विद्यालय मोहना चांदपुर, बरारी के सुरेशकांत मिश्रा, नियोजित शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय तरीकुल्लाटोला बरारी के नसीम अख्तर, विशिष्ट शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुर्गापुर बरारी के सुरेंद्र चौधरी, विद्यालय अध्यापक मध्य विद्यालय नवाबगंज मनिहारी के अमित कुमार यादव, विशिष्ट शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय खैरा कटिहार के कुंजबिहारी पांडेय, विशिष्ट शिक्षिका उत्क्रमित मध्य विद्यालय पागलबाड़ी मनिहारी के साधना कुमारी, विद्यालय अध्यापक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बालूगंज बलरामपुर के शाहबाज आलम, तालिमी मरकज प्राथमिक विद्यालय हकीमटोला बरारी के जावेद हुसैन, विशिष्ट शिक्षक प्राथमिक विद्यालय पानी कमला अमदाबाद के सुधीर कुमार पासवान, विशिष्ट शिक्षक प्राथमिक विद्यालय लखनपुर अमदाबाद के तहसीन आलम, सहायक शिक्षक मदरसा इस्लामिया दिनिया खिजंदरी बारसोई के शाहिद रेजा को पत्र में डीइओ ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 कार्यक्रम के तहत बीएलओ के द्वारा जनता से गणना प्रपत्र दिनांक 25-06-2025 से 26-07-2025 तक प्राप्त करने के लिए समय-सीमा निर्धारित है. दिनांक 12-07-2025 के अपराह्न 04:00 बजे तक उक्त कार्य की अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आपके द्वारा गणना प्राप्त कर अपलोड करने का प्रतिशत 10 प्रतिशत से कम है. यह स्थिति संतोषजनक नहीं है और यह आपके कार्य के प्रति लापरवाही, मनमानेपन एवं कर्तव्यहीनता का द्योतक है. 24 घंटे में संतोषजनक प्रगति का निर्देश डीपीओ स्थापना की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि डीएम ने सभी को कार्य में प्रगति लाने के लिए निर्देशित करने तथा अनुशासनिक कार्रवाई अविलम्ब प्रारंभ करने के लिए निर्देशित किया गया है. संबंधित शिक्षकों को प्रेषित 24 घंटे के अंदर आपके द्वारा कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं लाने की स्थिति में आपके विरूद्ध निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने एवं मतदाता सूची जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अभिरूची नहीं लेने के आरोप में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-32 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. इसलिए अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करने की बाध्यता होगी. जिसकी सारी जवाबदेही संबंधित शिक्षक व तालीमी मरकज की होगी.
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