प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के धरहण पंचायत भवन प्रांगण में मुखिया प्रतिनिधि कृष्ण मोहन शर्मा की अध्यक्षता में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणवीर सिंह व अवर न्यायाधीश-सह प्राधिकार सचिव कमलेश कुमार देऊ के निर्देशानुसार कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया. पैनल अधिवक्ता नरेश कांति ने कहा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की स्कीम गरीबी उन्मूलन 2016 व स्थाई लोक अदालत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी. विधिक सहायता केंद्र प्रखंड प्राणपुर के अधिकार मित्र इजहार आलम ने बताया कि एक जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है. मुकदमा नहीं समाधान चुने मध्यस्थता से समाधान पाये. लंबित मुकदमों को निस्तारित करना है. वैवाहिक विवाद, दुर्घटना, घरेलू हिंसा विवाद, चेक बाउंस विवाद, ऋण वसूली विवाद, सेवा विवाद, उपभोक्ता मामले विवाद, भूमि अधिग्रहण विवाद, अपराधिक सुलहनीय विवाद, संपत्ति बंटवारा विवाद आदि मध्यस्थता के आधार पर सुलह-समझौता द्वारा निपटारा किया जायेगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मिलने वाली नि:शुल्क सरकारी अधिवक्ता व कानूनी मदद के बारे में भी बताया गया. जागरूकता शिविर में पीएलवी अनिल मंडल, फैजुद्दीन, धरहन पंचायत के मुखिया, कृष्ण मोहन शर्मा, सरपंच सच्चिदानंद कुमार, चरणजीत कुमार, नमिता कुमारी, वन्दना कुमारी, अनिल शर्मा के साथ दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे.
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