– राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ एसआईआर कार्यो की समीक्षा कटिहार विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन के उपरांत भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भरत खेड़ा विशेष निर्वाचक सूची प्रेक्षक के रूप में सोमवार को कटिहार पहुंचे. कटिहार पहुंचने के बाद खेड़ा का जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने स्वागत किया. इस बीच समाहरणालय स्थित सभागार में विशेष निर्वाचक सूची प्रेक्षक भरत खेड़ा की अध्यक्षता में अर्हता तिथि 01-07-2025 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यो की समीक्षा की. बैठक में डीएम ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची व दावा-आपत्ति को लेकर जानकारी साझा किया. बैठक में शामिल राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्ष, सचिव के साथ समीक्षा की गयी. बैठक की शुरुआत में डीएम ने जिला के भौगोलिक एवं राजनीतिक नक्शा के माध्यम से सभी विधानसभावार विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराया. साथ ही उन्होंने बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिये अब तक किये गये कार्यों की जानकारी विस्तार से सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों के जिला अध्यक्ष व सचिव के साथ निर्वाचक सूची प्रेक्षक को दी. विशेष निर्वाचक सूची प्रेक्षक भरत खेड़ा ने विशेष गहन पुनरीक्षण संबंधी कार्य योजना, कार्यशैली, अद्यतन प्रगति व दावा-आपत्ति जमा करने, ईआरओ द्वारा दावा-आपत्ति की सूची साझा करने, फार्म नौ, 10, 11, 11ए,11बी, साप्ताहिक आधार पर साझा करने, विशेष कैंप का आयोजन करने, बीएलए टू की नियुक्ति कर सहयोग करने एवं अन्य विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने राजनीतिक दलों प्रतिनिधिगण के साथ कटिहार जिले में हो रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में दावा-आपत्ति के संबंध में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया. दावा-आपत्ति प्रक्रिया में शामिल होने की अपील बैठक में राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से मुखातिब होते हुए निर्वाचक सूची प्रेक्षक भरत खेड़ा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद पहली अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी की गयी है. बिहार में एसआईआर की शुरुआत की गयी है. लेकिन आनेवाले समय मे पूरे देश में एसआईआर होना है. उन्होंने कहा कि प्रारूप मतदाता सूची में कुछ त्रुटियां हो सकती है. कुछ लोगों का नाम छूट सकता है तथा कुछ अयोग्य लोगों का नाम भी जोड़ा गया होगा. दो अगस्त से एक सितंबर तक दावा-आपत्ति की अवधि निर्धारित की गयी है. प्रारूप मतदाता सूची मैं अगर त्रुटियां है तो उसमें सुधार किया जा सकता है. उसके लिए निर्धारित प्रपत्र भरकर जमा करना है. किसी व्यक्ति का नाम छूट गया है तो निर्धारित प्रपत्र के जरिये नाम जोड़ा जा सकता है. अगर किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़ गया है तो उसकी जानकारी देने से जांच-पड़ताल के बाद उसका नाम हटाया जा सकता है. बैठक में जिले के साथ राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्ष, सचिव के अतिरिक्त अपर समाहर्ता बिनोद कुमार, उप-निर्वाचन पदाधिकारी पवन कुमार पासवान, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी उपस्थित थे.
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