प्रतिनिधि, ठाकुरगंज
निवर्तमान बीईओ ने जारी किया था पत्र
बताते चलें कि शिक्षा सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा इस आशय का पत्र जारी हुआ था. इसके बाद ठाकुरगंज के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अंजय कुमार ने बीते 17 अप्रैल को पत्र निर्गत कर कहा था कि प्रखंड के अधीन सभी प्राथमिक मध्य उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में बीपीएससी- 1 एवं 2 से चयनित विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता परीक्षा-1 एवं 2 में उत्तीर्णता के आलोक में विशिष्ट शिक्षक पद पर योगदान देनेवाले शिक्षक-शिक्षिकायें पदस्थापित हैं. उक्त दोनों पदस्थापना से संबंधित नियमावली के अनुसार विद्यालय अध्यापक तथा विशिष्ट शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है. जबकि स्थानीय निकाय के द्वारा नियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी की श्रेणी से बाहर रखा गया है. इस दौरान उन्होंने लिखा कि प्राथमिक मध्य/उत्क्रमित मध्य विद्यालयों के प्रधान शिक्षक/प्रभारी प्रधानाध्यापक पद में वित्तीय अधिकार सन्निहित हैं. पूर्णकालिक प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक के अनुपलब्धता की स्थिति में इन सभी विद्यालयों में पदस्थापित राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त शिक्षक-शिक्षिकाओं में से ही वरीय शिक्षक द्वारा प्रधान शिक्षक/प्रभारी प्रधानाध्यापक का पद ग्रहण किया जाना है.क्या कहते है बीईओ
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