ठाकुरगंज. भारतीय रेलवे अपने सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार कई बदलाव कर रही है. इसी कड़ी में रेलवे ने तत्काल बुकिंग के नियमों में संशोधन किया है. इसके पीछे का उद्देश्य पारदर्शिता लाना है, ताकि आम यात्री सुविधा का सही इस्तेमाल कर सकें. रेलवे के नए नियम के मुताबिक अब ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन, रिजर्वेशन काउंटर पर ओटीपी चेक और ऑथराइज्ड एजेंट के लिए बुकिंग की लिमिट जैसे कई नियम शामिल हैं. उक्त जानकारी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा दी. सभी पैसेंजर्स के अनुरोध किया है कि वे नियमों को ध्यान में रखकर अपनी प्लानिंग करें. आइआरटीसी प्रोफाइल को आधार से लिंक कर लें. इन बदलावों का मकसद तत्काल टिकट केवल वास्तविक यात्री को मिलने के लिए किया गया है और बुकिंग में कोई धांधली न हो सके.
एक जुलाई से लागू होगा नया नियम
तत्काल टिकट के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी
एजेंट्स के लिए लगाई गए टाइम लिमिट
नई प्रणाली के अंतर्गत, तत्काल टिकट बुकिंग के पहले 30 मिनट यानी एसी क्लास के लिए सुबह 10:00 से 10:30 बजे तक और नॉन-एसी क्लास के लिए सुबह 11:00 से 11:30 बजे तक विशेष रूप से आईआरसीटीसी वेबसाइट/ऐप या रेलवे स्टेशनों पर पीआरएस (यात्री आरक्षण प्रणाली) काउंटरों के माध्यम से बुकिंग करने वाले केवल व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिएआरक्षित रहेंगे. ट्रैवल एजेंट और अधिकृत एजेंसियों को तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति इन विशेष समयावधि के बाद ही मिलेगी. अर्थात एसी के लिए सुबह 10:30 बजे से और नॉन-एसी के लिए सुबह 11:30 बजे से. इससे वास्तविक और आमयात्रियों को कंर्फ्मड टिकट मिलने की संभावना अधिक होगी.
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