कुमारखंड.
आरटीई अधिनियम के तहत कोई भी कोचिंग सेंटर संचालक स्कूल समय में बच्चों को नहीं पढ़ा सकता. विद्यालय अवधि में कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया जायेगा. यदि कोई मिलता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. किशोर भाष्कर, बीईओ,कुमारखंड
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