मधुबनी. कलुआही थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश निशांत कुमार प्रियदर्शी की न्यायालय में बुधवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी कलुआही थाना क्षेत्र के नरार पश्चिमी निवासी बलराम सिंह को दफा 363, 376 भादवि एवं 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर 31 जुलाई को सुनवाई होगी. विशेष लोक अभियोजक मो. खुर्शीद आलम के अनुसार, घटना 23 अक्टूबर 2023 की है. नाबालिग अपनी मम्मी व नानी के साथ दुर्गा पूजा का मेला देखने गयी थीं. इसी दौरान आरोपी ने पिस्टल दिखाकर नाबालिग को बाइक पर बैठा कर अपहरण कर लिया. इसके बाद उसे दिल्ली ले गया. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. घटना के लिए पीड़िता के पिता ने कलुआही थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
संबंधित खबर
और खबरें