मधुबनी. सरकार अब घरेलू कामगार मजदूरों को भी निबंधित कर श्रम विभाग की संचालित योजनाओं का लाभ दे कर उन्हें अनुदान की राशि मुहैया करा रही है. बिहार शताब्दी असंगठित सामाजिक सुरक्षा कामगार एवं शिल्पकार योजना के अंतर्गत घरेलू कामगारों को भी श्रम विभाग निबंधित कर संचालित योजनाओं का लाभ प्रदान कर रहा है. 2024-25 में चार निबंधित श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा असाध्य रोग से पीड़ित मजदूरों को उपचार कराने के लिए 25-25 हजार रुपये सहायता राशि के तौर पर दी गयी है. यह जानकारी श्रम अधीक्षक दिनेश कुमार ने दी बताया कि श्रम विभाग के अंतर्गत बिहार शताब्दी योजना के अलावा बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कल्याण बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न काम करने वाले कामगारों को सरकार की संचालित योजनाओं के अंतर्गत उन्हें सहायता राशि प्रदान की जा रही है. उन्होंने घरेलू कामगारों के निबंधन के संबंध में बताया. कहा कि कामगारों का निबंधन ऑन स्पॉट व कार्यालय में भी किया जा रहा है. इसके लिए कामगार व उसके नॉमनी का निबंधन के समय आधार संख्या, खाता संख्या, निवास का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है. उन्होंने योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में बताया कि अगर किसी निबंधित कामगार की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसे दो लाख की राशि दी जाती है. जबकि सामान्य मृत्यु होने पर 30 हजार रुपये की राशि दी जाती है. आंशिक अपंगता होने पर साढ़े 37 हजार रुपये, पूर्ण अपंगता होने पर 75 हजार रुपये की राशि श्रम संसाधन विभाग द्वारा कामगार मजदूर को अनुदान के रूप में दी जाती है. उन्होंने बताया कि इसके अलावा घरेलू कामगारों को असाध्य बीमारी जैसे किडनी, कैंसर, हार्ट, ब्रेन हैमरेज के अलावा अन्य असाध्य बीमारी होने पर इलाज के लिए भी सहायता राशि विभाग द्वारा दिए जाने का प्रावधान निहित किया गया है. उन्होंने घरेलू कामगार मजदूरों से कहा कि वे अपना निशुल्क निबंधन करा कर योजना का लाभ प्राप्त करें.
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