पंडौल थाना क्षेत्र का मामला, पत्नी ने पति पर दर्ज करायी थी प्राथमिकीमधुबनी . पंडौल थाना क्षेत्र में गैर इरादन हत्या मामले को लेकर जिला अवर सत्र न्यायाधीश ललन कुमार के न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के बहस सुनने के बाद पंडौल थाना क्षेत्र सरिसवपाही निवासी लाल बाबू साह को दफा 304 भादवि में दोषी करार किया है. सजा के बिंदु पर सात जुलाई को सुनवाई होगी. वहीं इसी कांड के अन्य दो आरोपी गणेशी साह व गुलाबी देवी को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
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