खुटौना. वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम दर्ज है तो वैसे व्यक्तियों को दस्तावेज लगाने की जरूरत नहीं है. चाहे उसकी जन्म तिथि कुछ भी हो और यदि किसी व्यक्ति का नाम वर्ष 2003 की सूची में नहीं है, लेकिन उनके माता-पिता का नाम सूची में दर्ज है तो ऐसे मामलों में माता-पिता के नाम की प्रासंगिक अंश ही प्रमाण स्वरूप मान्य होगा. ऐसी स्थिति में संबंधित मतदाता को केवल अपना गणना प्रपत्र व अन्य सामान्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा. यह जानकारी प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ रजनीश शंकर झा ने दी. उन्होंने कहा कि प्रखंड के सभी मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल वोटर्स डाट इसीआइ डाट गवर्नमेंट डाट इन पर जाकर जांच कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से वर्ष 2003 की मतदाता सूची इस पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है. उन्होंने मतदाताओं से अपील कर कहा कि स्वयं या बीएलओ की सहायता से 2003 की सूची में अपना नाम जांच करा सकतें हैं. इसके लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र और भाग संख्या डालकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. फिर भी यह सूची सभी बीएलओ को हार्ड कापी में भी उपलब्ध करायी जा रही है, ताकि स्थानीय स्तर पर भी जांच की सुविधा उपलब्ध हो सके.
संबंधित खबर
और खबरें